इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का मकसद एमएसएमई और छोटे कारोबारियों को सस्ता और कोलेट्रल फ्री लोन उपलब्ध कराना है, ताकि उनका कारोबार बंद नहीं हो और उत्पादन के लिए छोटे कारोबारियों को पूंजी का अभाव नहीं हो। वित्त मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न उद्योग निकायों और छोटे व्यापारियों की मांग को देखते हुए ईसीएलजीएस की समय-सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
अतिरिक्त लोन मिलेगा-
जो लोग या एमएसएमई पहले इस योजना के तहत लोन ले चुके हैं, वे भी बढ़ी हुई तिथियों का फायदा उठा सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि जिन लोगों ने ईसीएलजीएस 1.0 और ईसीएलजीएस 2.0 के तहत ऋण सहायता प्राप्त की थी, वो अब 29 फरवरी 2020 या 31 मार्च 2021 तक बकाया ऋण के 10 फीसदी के बराबर अतिरिक्त लोन ले सकेंगे।
200 करोड़ तक के ऋण की सुविधा-
जिन लोगों ने इस योजना में अब तक कोई सहायता हासिल नहीं की है, वे कारोबारी 31 मार्च 2021 तक उन पर बकाया ऋण के 30 प्रतिशत के बराबर लोन ले सकेंगे। साथ ही जिन कारोबारियों को ईसीएलजीएस 3.0 के तहत चिन्हित किया गया है और जिन्होंने योजना का फायदा नहीं उठाया है, वे उन पर बकाया ऋण के 40त्न के बराबर लोन ले सकते हैं।