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अचानक चली गर्इ नौकरी तो चिंता की बात नहीं, अब अपने पीएफ खाते से एडवांस में निकाल सकेंगे पैसा

अब आपकी नौकरी चले जाने के बाद भी पैसों की जरूरत के समय में अपने र्इपीएफआे से एडवांस पैसे निकाल सकते हैं।

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नर्इ दिल्ली। अब आपकी नौकरी चले जाने के बाद भी पैसों की जरूरत के समय में अपने र्इपीएफआे से एडवांस पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (र्इपीएफआे) ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। र्इपीएफआे के इस प्रस्ताव के मुताबिक यदि अापकी नौकरी चली जाती है आैर आपको पैसों की जरूतर पड़ती है। तो एेसे सूरत में नौकरी जाने के एक माह के बाद पीएफ खाताधारक 60 फीसदी रकत एडवांस के तौर पर निकाल सकते हैं। र्इपीएफआे के इस नए प्रोपोजल के बाद खासकर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत मिलेगी।


नहीं करना होगा रिफंड

यहीं नहीं, यदि आप तीन महीनें तक बेरोजगार रहते हैं तो आप अपने पीएफ खाते से 80 फीसदी तक रकम की निकासी कर सकते हैं। इस प्रस्ताव की खास बात ये है कि, आपको इन पैसों को रिफंड नहीं करना होगा। जब आप वापस जाॅब करने लगेंगे तो आपका पीएफ खाता फिर से सक्रिय हो जाएगा। अगर र्इपीएफआे के इस प्रस्ताव को सेंटर्ल बोर्ड आॅफ ट्रस्टीज ने मंजूर कर लिया तो जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा।

क्या है माैजूदा नियम

आपको बता दें कि माैजूदा नियमों के मुताबिक जरूतर पड़ने पर आप अपने पीएफ फंड से एक अांशिक रकम ही निकाल सकते हैं। इस नियम के तहत प्राइवेट क्षेत्र के कर्मचारी घर खरीदने या बनवाने, लोन चुकाने, यदि दो माह तक वेतन नहीं मिलने की सूरत में, या परिवार के किसी सदस्य की शादी या इलाज के लिए अपने योगदार आैर उसपर जमा ब्याज का आंशिक रकम एडवांस के तौर पर ले सकते हैं।


रकम निकालने के लिए तय पैमानों पर उतरना होगा खरा

लेकिन किसको कितनी रकम निकालने की अनुमति होगी, ये र्इपीएफआे में आपके योगदान के साथ-साथ कुछ दूसरे पैमानों पर तय हाेगा। यदि आप रिटायरमेंट से पहले अपने पीएफ फंड से कुछ रकम निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपकाे कुछ तय पैमानों पर खरा उतरना होगा।

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