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50 हजार से ज्यादा का गिफ्ट भी जीएसटी के दायरे में

 जीएसटी लागू होने के बाद सरकार अब हर रोज जीएसटी से  जुड़े नियमों के बारे में तस्वीर साफ़ करते हुए दिखाई दे रही है। सोमवार को सरकार ने बताया की अब 50 हजार से ज्यादा के गिफ्ट पर आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) देना होगा। 

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Manish Ranjan

Jul 11, 2017

Gifts are also under GST

Gifts are also under GST

नई दिल्ली। जीएसटी लागू होने के बाद सरकार अब हर रोज जीएसटी से जुड़े नियमों के बारे में तस्वीर साफ़ करते हुए दिखाई दे रही है। सोमवार को सरकार ने बताया की अब 50 हजार से ज्यादा के गिफ्ट पर आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) देना होगा। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए यह ट्वीट किया की 50 हजार रुपये से ज्यादा के कीमत वाले गिफ्ट पर जीएसटी देना होगा।






मंत्रालय ने अपने अगले ही ट्वीट में यह भी बताया कि कंपनियां अपने कर्मचारियों को सालाना 50 हजार रूपए के गिफ्ट्स दे सकती है इस पर कोइ जीएसटी नहीं लगेगा।

अजा कल कंपनियां अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों को उनकी नियमित सैलरी के अलावा विभिन्न तरीकों से गिफ्ट देने की कोशिश करती है। इससे कंपनियों और कर्मचारियों को टैक्स से भी बचने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन सरकार ने यह रास्ता भी बंद कर दिया है।