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22 लाख Taxpayers को Govt की ओर से बड़ी राहत, SMS से भर सकेंगे GSTR

Zero GSTR करने वालों के लिए Govt की ओर से शुरू की गई है SMS Service सरकार की ओर से शुरू की गई इस से 22 लाख Registered Taxpayers को होगा बड़ा फायदा

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gstr 3b form

Govt roll out facility of filing of nill gst return by sms

नई दिल्ली। कोरोना वायरस लॉकडाउन ( Coronavirus Lockdown ) में सरकार की ओर से देश के करीब 22 लाख रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स ( Registered Taxpayers ) को बड़ी राहत दी है। सरकार ने जीएसटी के मासिक रिटर्न जीएसटीआर - 3बी ( GSTR 3B Return ) यानी शून्य मासिक जीएसटी रिटर्न ( Zero Monthly GST Return ) भरने वाले टैक्सपेयर्स केलिए एसएमएस सर्विस ( SMS Service ) शुरू की है। यह सर्विस सोमवार से शुरू हुई है। इससे टैक्सपेयर्स को काफी सहुलियत हो जाएगी। आइए आपको भी बताते हैं कि सरकार की ओर से इस सेवा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकेगा।

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एसएमएस से भरे जीएसटीआर
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अनुसार टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार की ओर से दी गई सुविधा के अनुसार अब जीरो रिटर्न भरने वाले टैक्सपेर्य एसएमएस के जरिए मासिक रिटर्न भर सकेंगे। इस सुविधा से 22 लाख रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स को काफी फायदा होगा। टैक्सपेयर्स के लिए जीएसटी का अनुपालन करना आसान हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें साझा पोर्टल पर अपने अकाउंट पर लॉगइन करनाए होगा और उसके बाद रिटर्न फाइल करना होगा।

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ऐसे उठाएं सुविधा का लाभ
- शून्य रिटर्न जुलाई महीने की पहली तारीख को 14409 पर एसएमएस किया जा सकता है।
- इस सुविधा के तहत जिन यूनिट्स का फॉर्म जीएसटी-3बी में सभी शेड्यूल शून्य या कोई एंट्री नहीं है, वे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का उपयोग कर एसएमएस के जरिए रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
- रिटर्न का सत्यापन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आधारित वन टाइम पासवर्ड सुविधा के माध्यम से किया जाएगा।
- सीबीआईसी के अनुसारर जिन टैक्सपेयर्स की देनदारी शून्य है, उन्हें जीएसटी पोर्टल पर लॉगइन करने की जरूरत नहीं है।
- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने केंद्रीय जीएसटी नियमों में नया नियम पिछले महीने पेश किया था।
- शून्य रिटर्न स्रूस् सुविधा के जरिए भरने की अनुमति टैक्सपेयर्स को मिली थी।
- जीएसटीएन पोर्टल पर तत्काल प्रभाव से शून्य फॉर्म जीएसटीआर-3बी भरने के तरीके के बारे में जानकारी मौजूद है।
- जीएसटी के तहत देशभर में 1.22 करोड़ यूनिट्स रजिस्टर्ड हैं।

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