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बैक खातों से 1 करोड़ से ज्यादा का कैश निकालने पर कटेगा TDS, वित्त विधेयक में सरकार ने किया बदलाव

बजट में की गई घोषणा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman ) ने किया बदलाव बैंक खातों से कुल एक करोड़ रुपए से ज्यादा कैश विदड्रॉल करने पर 2 फीसदी टीडीएस कटेगा

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Shivani Sharma

Jul 20, 2019

nirmala sitharaman

नई दिल्ली।मोदी सरकार ( Modi govt ) के पूर्ण बजट 2019 ( budget ) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman ) ने घोषणा करते हुए बताया था कि अगर कोई भी ग्राहक अपने एक खाते से एक साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश निकालता है तो उस पर सरकार 2 फीसदी की दर से टीडीएस ( TDS ) वसूलेगी, लेकिन गुरुवार को सरकार ने इस नियम में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक, बैंक खातों में कुल एक करोड़ रुपए से ज्यादा कैश विदड्रॉल करने पर 2 फीसदी टीडीएस ( tax deducted at source ) कटेगा, लेकिन इसमें आपके सभी अकाउंट शामिल होंगे। अब यह TDS किसी शख्स के सभी बैंक अकाउंट को मिलाकर साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के किए गए कैश पर लगेगा।


वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक में किया सुधार

गुरुवार को संसद में वित्त विधेयक 2019 में सुधार करते हुए सरकार ने इस बड़ी खामी को दूर कर दिया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि काटा गया टीडीएस कुल टैक्स में एडजस्ट कर दिया जाएगा। यानी कैश विदड्रॉल को आय में जोड़ा जाएगा, जिसका सीधा फायदा टैक्सपेयर्स को मिलेगा।


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ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर्ड FPI को देना होगा नया टैक्स सरचार्ज

वित्त मंत्री ने जब बजट में टीडीएस की घोषणा की थी तब से ही सभी लोगों में इसको लेकर चिंता बनी हुई थी, जिसको सरकार ने गुरुवार को दूर कर दिया है। सरकार ने बताया कि अब अगर आप अपने सभी बैंक खातों से कुल एक करोड़ रुपए का कैश निकालते हो तो आपको 2 फीसदी की दर से टीडीएस का भुगतान करना होगा। वहीं, वित्त विधेयक पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर्ड एफपीआई को नया टैक्स सरचार्ज देना होगा। उन्होंने कहा कि कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड एफपीआई पर टैक्स रेट बढ़ने का असर नहीं पड़ेगा।


टीडीएस के जरिए सरकार की होती है कमाई

आपको बता दें कि सरकार टीडीएस के जरिये टैक्स जुटाती है। टीडीएस विभिन्न तरह के आय के स्रोत पर काटा जाता है। बजट में किए गए इस प्रस्ताव का मकसद कैश ट्रांजैक्शन को कम करना है। सरकार ने फाइनेंस बिल 2019 में संशोधन कर इसे एक अकाउंट से बढ़ाकर मल्टीपल बैंक अकाउंट से विदड्रॉल तक लागू कर दिया।


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देश में कई कंपनियां बड़े पैमाने पर कैश निकासी करती हैं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में जानकारी देते हुए बताया कि हमारे देश में इस समय कुछ कंपनियां बड़े पैमाने पर कैश निकाल रही थीं, लेकिन वह सभी कंपनियां टैक्स देने के मामले में खरी नहीं उतर रहीं थी। इसीलिए इस प्रवृत्ति को देखते हुए सरकार ने एक सीमा से अधिक के कैश निकालने पर 2 फीसदी TDS लगाया है।

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