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अब मवेशी की मौत पर किसानों का नहीं होगा नुकसान, पशुधन बीमा योजना में सरकार देगी पैसा

Pashudhan Bima Scheme : दुधारू पशुओं समेत अन्य मवेशियों के बीमा से उनकी मौत पर किसानों को मिलेंगे रुपए अलग-अलग राज्यों में बीमा कवरेज एवं प्रीमियम की राशि भिन्न है

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Soma Roy

Aug 12, 2020

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Pashudhan Bima Scheme

नई दिल्ली। फसलों के प्राकृतिक आपदा से खराब होने पर सरकार से मुआवजा पाने के लिए कई स्कीम हैं। मगर मवेशियों की मौत होने पर किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता था। क्योंकि दुधारू पशुओं की कीमत लाखों में होती है। ऐसे में सरकार ने उन्हें राहत देने के लिए पशुधन बीमा योजना (Pashudhan Bima Yojana) की शुरुआत की है। इसके तहत पशु की आकस्मिक मौत होने पर सरकार किसान को पैसा देगी।

केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही ये योजना देश के 100 चयनित जिलों में क्रियान्वित की गई हैं। पशुओं के बीमा के प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा केंद्र या राज्य सरकारें उठाती हैं। हर राज्य में पशुओं का बीमा प्रीमियम और कवरेज राशि अलग-अलग है। उत्तर प्रदेश में गाय या भैंस पर 50,000 बीमा कवरेज के लिए प्रीमियम राशि पशुओं की नस्ल के आधार पर 400 से लेकर 1000 रुपए तक होती है।

बीमा के नियम
पशुधन बीमा योजना में देशी/ संकर दुधारू मवेशियों और भैंसों का बीमा उनके वर्तमान बाजार मूल्य पर आधारित होता है। बीमा का प्रीमियम 50 प्रतिशत तक अनुदानित होता है। अनुदान का लाभ एक किसान ज्यादा से ज्यादा दो मवेशियों पर पा सकता है। एक पशु की बीमा अधिकतम 3 साल के लिए की जाती है।

कैसे करें आवेदन
1.इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसानों को अपने जिले के पशु चिकित्सालय से संपर्क करना होगा।
2.पशु डॉक्टर और बीमा कंपनी एजेंट किसान के घर जाकर वहां पशु के स्वास्थ की जांच करेगा। अगर पशु स्वस्थ होता है तो एक हेल्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
3.पशु का बीमा करने के दौरान बीमा कंपनी द्वारा पशु के कान में टैग लगाया जाता है। जिससे उसकी पहचान हो सके।
4.किसान की उसके पशु के साथ एक फोटो ली जाती है। इसके बाद बीमा पॉलिसी जारी की जाती है।