विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से साल 2016 में शुरू की गई थी। इसका लाभ लेने के लिए जिला विकलांग कल्याण अधिकारी कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है। आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in के माध्यम से भी विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। वहीं अगर आप हार्डकॉपी जमा कर रहे हैं तो अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय में जाकर फॉर्म जमा करें। पेंशन सीधे लाभार्थी के खाते में भेजा जाएगा। फॉर्म के साथ आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण-पत्र या कोई शैक्षिक रिकार्ड जिसमे जन्म तिथि अंकित हो, पहचान प्रमाण पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र‚ राशन कार्ड या आधार कार्ड में से कोई एक, आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर, बैंक पासबुक और विकलांगता प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी साथ में जमा करनी होगी।
1.विकलांग व्यक्ति यूपी का नागरिक होना चाहिए। इसके लिए निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य आईडी प्रूफ की जरूरत होगी।
2.आवेदक की मासिक आय 1000रुपए या इससे कम हो। अगर वो पत्नी के साथ रहता है तो मासिक आय 1500 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
3.आवेदक की विकलांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक होनी चाहिए।
4.ऐसे व्यक्ति जिसे विधवा पेंशन या कोई अन्य पेंशन मिल रही है वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। 5.यदि विकलांग व्यक्ति तीन पहिया या चार पहिया या किसी भी वाहन का मालिक है इस पेंशन के लिए योग्य नहीं माना जाएगा।
6.अगर शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो वे भी पात्र नहीं होंगे।