
हाई कोर्ट ने दिया आदेश, अगर बिना इजाजत अकाउंट से निकले पैसे तो बैंक होगा जिम्मेदार
नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने केरल हाई कोर्ट में एक निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपील की थी जिसके बाद केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि बैंक अपने कस्टमर्स के अकाउंट्स से बिना उनकी अनुमति के रकम निकलने पर जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। इस संदर्भ में जस्टिस पी बी सुरेश कुमार ने कहा कि अगर कस्टमर SMS अलर्ट का जवाब नहीं देते तो भी बैंक अनधिकृत तौर पर रकम निकलने के लिए जिम्मेदार हैं। उनका कहना है कि एक कस्टमर की जिम्मेदारी तय करने के लिए SMS अलर्ट आधार नहीं हो सकता क्योंकि कुछ अकाउंट होल्डर्स ऐसे भी हैं जिन्हें नियमित तौर पर SMS अलर्ट देखने की आदत नहीं है।
क्या है पूरा मामला
निचली अदालत ने जो आदेश दिया था उस आदेश में अनधिकृत तौर पर रकम निकाले जाने के कारण एक कस्टमर को हुए 2.4 लाख रुपए के नुकसान की भरपाई करने के लिए कहा गया था। कस्टमर ने इस रकम को ब्याज के साथ लौटाने की मांग की थी। हालांकि इस मामले पर बैंक का कहना था कि कस्टमर को विवादित विदड्रॉल से जुड़े SMS अलर्ट भेजे गए थे और उन्हें अपना अकाउंट तुरंत ब्लॉक करने के लिए निवेदन देना चाहिए था।
rbi ने जारी किया था सर्कुलर
इसके बाद कोर्ट ने कहा था कि, 'कस्टमर के हितों की रक्षा के लिए सावधानी बरतना बैंक का फर्ज है। कस्टमर्स के अकाउंट्स से बिना अनुमति के रकम निकालने को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की जिम्मेदारी बैंक की है।' इस मामले पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने भी सर्कुलर जारी किया था, जिसका जिक्र करते हुए केरल हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है।
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Published on:
07 Feb 2019 11:44 am
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