18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पैन कार्ड खो जाने पर कैसे दोबारा करें आवेदन, जानें प्रक्रिया

PAN Card : इनकम टैक्स विभाग के जरिए भी डुप्लीकेट पैन हासिल किया जा सकता है पैन कार्ड के लिए आवेदन करने से पहले ओरिजनल के कॉपी खो जाने की एफआईआर करानी होगी

less than 1 minute read
Google source verification

image

Soma Roy

Dec 19, 2020

pan_card1.jpeg

PAN Card

नई दिल्ली। आजकल बैंक समेत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने आदि कामों के लिए पैन कार्ड बेहद जरूरी है। मगर कई बार बहुत से लोगों का पैन कार्ड गलती से खो जाता है। अगर आपके साथ ही ऐसा ही हुआ है और आप इसे दोबारा बनवाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो आपको अपने ओरिजनल पैन कार्ड खोने की एक पुलिस कंप्लेन करानी होगी। इसके बाद ही आप पैन कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

1.पैन कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त करने या इंस्टेंट ई पैन हासिल करने के लिए आप इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। यहां आप ई फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। यहां अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालें। ऐसा करने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड आएगा। इस ओटीपी को डालते ही बाकी प्रक्रियाओं को पूरा करके फॉर्म सबमिट करना होगा। ऐसा करते ही आवेदनकर्ता को पीडीएफ फॉर्मेट में पैन कार्ड की कॉपी भेजी जाएगी। इसे आप अपने ई-मेल के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं।

2.अगर आपका पैन कार्ड खो गया हो तो आप Request for New PAN Card or/ and Changes or Correction in PAN Data फ़ॉर्म जमा करके डुप्लिकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

3.डुप्लीकेट पैन के लिए आवेदन फॉर्म के साथ आपको एफआईआर की एक कॉपी अटैच करनी होगी। जिसमें आपके पहले पैन कार्ड के खोने या चोरी होने की डिटेल्स होंगी। इससे आपकी पर्सनल जानकारियों को दुरूपयोग नहीं होगा।

4. विभाग से डुप्लीकेट पैन बनवाने पर आपको एक तय शुल्क चुकाना होगा। अगर आप इसे अपने पते पर मंगाते हैं तो आपको 110 रुपए फीस चुकानी होगी। अगर आप विदेश के पते पर इसे मंगवाते हैं तो आवेदक को 1020 रुपए चुकाने होंगे।