– प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना सीमांत व छोटे किसानों के लिए शुरू की गई है।
– इस योजना के तहत किसान किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर खरीद सकता है।
– इस योजना को देश के हर राज्य में लागू किया गया है।
– किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन दिया जाता है इसके साथ में सब्सिडी भी दी जाती है।
– योजना का लाभ उठाने के लिए किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
– सभी राज्यों द्वारा योजना के लिए अलग-अलग वेबसाइट बनाई गई है।
– किसान ऑनलाइन या नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
– योजना का लाभ रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाएगा।
– एक किसान सिर्फ एक ही ट्रैक्टर खरीद सकता है और महिला किसानों को इस स्कीम में प्राथमिकता दी जाती है।
– इस योजना से जुडऩे वाले किसान अन्य किसी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में जुड़ा नहीं होना चाहिए।
– किसान के पास अपने नाम कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
– आवेदक का आधार कार्ड
– जमीन के कागज़ात
– पहचान प्रमाण पत्र जैसे मतदाता पहचान कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस
– बैंक अकाउंट पासबुक
– मोबाइल नंबर
– पासपोर्ट साइज फोटो
– किसान भाई को कृषि विभाग या नज़दीकी जन सेवा केंद्र (सीएससी) में जाना होगा।
– जन सेवा केंद्र में जाने के बाद आपको आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
– आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको उसमे पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,पता आदि भरनी होगी और फिर अपने सभी दस्तावेज़ों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करके जन सेवा केंद्र में ही जमा करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हर राज्य के अपने अलग-अलग लिंक दे रखें है। आप अपने राज्य के मुताबिक लिंक पर Click कर अपनी सारी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं। – असम : https://mmscmsguy.assam.gov.in/documents-detail/forms-for-the-revised-scheme-distribution-of-tractor-units-under-cmsguy
– मध्य प्रदेश : https://dbt.mpdage.org/index.htm
– महाराष्ट्र : https://agriwell.mahaonline.gov.in/
– बिहार : http://farmech.bih.nic.in/FMNEW/Homenew.aspx
– गोवा : https://www.agri.goa.gov.in/HomePage;jsessionid=BE5778AAB3688AF12C043A05938AFAE7.jvm1?0