
How to file ITR Online: ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करें? जानें पूरा Process
नई दिल्ली।
How to file ITR Online: वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न ( Income Tax Return ) दाखिल करने की समय सीमा 31 सितंबर, 2020 तक बढ़ा दी है। बता दें कि कोरोना ( Coronavirus ) संकट के कारण टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए पहले 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 किया गया, फिर 31 सितंबर 2020 तक बढ़ाया गया। ऐसे में अगर आपने भी वित्तीय वर्ष 2018-19 ( Financial Year 2018-19 ) के लिए अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया हैं, तो आप घर बैठे आराम से ऑनलाइन के जरिए आईटीआर दर्ज ( Online ITR Filing ) कर सकते हैं। बता दें कि इस प्रोसेस को ई-फाइलिंग ( E-filing ) कहा जाता है।
ऑनलाइन आईटीआर के लिए कुछ जरूरी बातें
ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है। आप सबसे पहले कुछ अहम दस्तावेज जैसे PAN, Aadhaar, बैंक अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS आदि पास रखें। इसके अलावा ITR फॉर्म 7 तरह के होते हैं, ऐसे में आपको पहले पता होना चाहिए कि आप कैटेगरी के टैक्सपेयर हैं।
कैसे फाइल करें ऑनलाइन आईटीआर
ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के लिए आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन ई-फाइलिंग पोर्टल है। इसके आपको सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।
वेरिफिकेशन है जरूरी
बता दें कि बिना डिजिटल सिग्नेचर यानी बिना ई-वेरिफिकेशन आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने वाले करदाता को 120 दिनों के अंदर वेरिफाई करना करना अनिवार्य है। इसे आप आधार ओटीपी के जरिए, नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं।
Updated on:
01 Aug 2020 12:20 pm
Published on:
01 Aug 2020 12:18 pm
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