
ITR Filling Process
नई दिल्ली। जिन लोगों ने अभी तक अभी तक वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है वे घर बैठे इसे ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको आईटीआर के ऑनलाइन फाइलिंग फॉर्मेट यानि ई-फाइलिंग (E-Filing) का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको वेबसाइट पर अपना रजिट्रेशन कराना पड़ेगा। इस दौरान पैन कार्ड समेत कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। तो कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन और क्या है पूरी प्रक्रिया, जानें विवरण।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
ई-फाइलिंग के लिए सबसे पहले www.incometaxindia.gov.in पर विजिट करें। यहां Register Yourself के विकल्प पर क्लिक करें। अब यूजर टाइप (हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), व्यक्तिगत/एचयूएफ के अलावा, एक्सटरनल एजेंसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि) चुनें। इसमें आपको Individual चुनना होगा। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद पैन नंबर, अपना नाम, जन्म तिथि (पैन पर दर्ज), रेसिडेंशियल स्टेटस भरके सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद आपको पासवर्ड, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, ईमेल आईडी और पता जैसी अन्य डिटेल भरनी होंगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सभी जरूरी डिटेल भरने के बाद 'कंटिन्यू' पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपके मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड यानि ओटीपी आएगा। इसे वेबसाइट पर डालकर अपने रजिस्ट्रेशन को वेरिफाई कराएं। ऐसा करते ही आप ई-फाइलिंग के लिए खुद को रजिस्टर्ड करा लेंगे।
ऑनलाइन आईटीआर दाखिल करने का तरीका
घर बैठे आईटीआर फाइल करने के लिए आयकर विभाग के पोर्टल (incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं। यहां फॉर्म भरने के विकल्प को चुनें, यहां आपको असेसमेंट वर्ष का भी चयन करना होगा। ऐसा करते ही एक नया पेज खुलेगा। यहां से आईटीआर फॉर्म नंबर 1 और दाखिल करने की प्रक्रिया चुनें। अगर आप पहली बार आईटीआर दाखिल कर रहे हैं तो ओरिजनल का विकल्प चुनें। अगर पहले वाले आईटीआर में गलती होने के चलते आप इसे दोबारा फाइल कर रहे हैं तो रिवाइज्ड रिटर्न के विकल्प को चुनें। अब सारी जानकारियां भरने के बाद उसे सबमिशन मोड के तहत 'प्रीपेयर और ऑनलाइन सबमिट करें'। फिर पहले से मान्य बैंक खाते का चयन करें। यह वह बैंक खाता है जिसमें आप पात्र होने पर आपको आईटी रिफंड मिलेगा।
Published on:
10 Oct 2020 05:28 pm
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