
How to apply for PAN card
नई दिल्ली। आर्थिक लेन-देन समेत बैंक के कामकाज के दौरान पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। अब तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के दौरान भी पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में अगर आपने अभी तक इसे नहीं बनवाया है तो आप घर बैठे महज 10 मिनट में इंस्टेंट पैन कार्ड (Instant PAN Card) हासिल कर सकते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नई सुविधा दी है। जिसके जरिए आप महज एक क्लिक में अपने आधार से पैन बनवा सकते हैं। तो क्या है इसकी प्रक्रिया, जानें डिटेल।
आधार से पाएं इंस्टेंट ई पैन
इंस्टैंट ई पैन पाने के लिए आपको सिर्फ अपना आधार नंबर डालना होगा। ऐसा करने पर आधार के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इसमें आप केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करें। ऐसा करते ही 10 मिनट के अंदर इनकम टैक्स विभाग आपको पैन कार्ड का पीडीएफ जारी कर देगा। अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा, ये बिल्कुल फ्री है।
पैन कार्ड हासिल करने की प्रक्रिया
1. पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए आपको ई.फाइलिंग पोर्टल पर जाकर लिंक पर क्लिक करना होगा। यहां विकल्प को चुनें। अब अब अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालें। ऐसा करने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड आएगा। इस ओटीपी को डालते ही बाकी प्रक्रियाओं को पूरा करके फॉर्म सबमिट करना होगा।
2.ऐसा करते ही आवेदनकर्ता को पीडीएफ फॉर्मेट में पैन कार्ड की कॉपी भेजी जाएगी। इसमें क्यूआर कोड भी दिया रहता है। इसमें आवेदक का डेमोग्राफिक डिटेल व फोटो होता है। आवेदन करते समय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी इनकम टैक्स विभाग की ओर से पैन कार्ड के लिए 15 अंकों की एक डिजिट भेजी जाती है। इन अंकों के जरिए आप ई पैन डाउनलोड कर सकते हैं।
3.ई पैन की एक कॉपी आपके ई-मेल पर भी भेजी जाती है। हालांकि इसके लिए आधार से आपका ई-मेल जुड़ा होना चाहिए। तभी आप पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे।
4.आप चाहे तो इनएसडीएल एवं यूटीआईटीएसएल एजेंसी के जरिए भी पैन कार्ड बनवा सकते हैं। हालांकि इन दोनों एजेंसियों के जरिए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर आपको तय फीस चुकानी होगी।
Published on:
18 Dec 2020 09:27 pm
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