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ITR में अटके पड़े रिफंड में मिलेगी राहत, 16 मई से अपील मामलों में शुरू होगी सुनवाई

चुनाव के दौरान सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी पहले अटके पड़े रिफंड के मामलों का फस्ट ट्रैक निपटारा शुरू किया जाएगा 16 से 31 मई के दौरान इस मामले पर सुनवाई की जाएगी

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income tax

5 लाख तक की आय टैक्स फ्री - अंतरिम बजट में की गई घोषणा के मुताबिक 5 लाख रुपए तक की आय पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि 5 लाख रुपए तक की आय वालों को पहले की तरह ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। इनकम टैक्स में मिलने वाली रिबेट को 2,500 से बढ़ाकर 12,500 कर दिया गया है।

नई दिल्ली। चुनाव के दौरान सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। सरकार ने बताया कि हम पहले अटके पड़े रिफंड के मामलों का फस्ट ट्रैक निपटारा शुरू करने जा रहे है, जिससे आम जनता को काफी राहत मिलेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ( income tax Department ) ने जानकारी देते हुए बताया कि वह इनकम टैक्स के अपील वाले मामलों के जल्द निपटारे और टैक्सपेयर्स की पिछली टैक्स डिमांड को उनके अटके रिफंड के साथ समायोजित करने के मामलों पर 16 मई से सुनवाई शुरू करेगा।


31 मई तक होगी सुनवाई

आपको बता दें कि फास्ट ट्रैक के आधार पर यह सुनवाई 31 मई तक होगी और सुनवाई में बीच में अटके पड़े मामलों का निपटारा किया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 से 31 मई के दौरान यह सुनवाई की जाएगी। इस सुनवाई में सभी आकलन अधिकारी आयकर (असेसिंग अफसर) अपील से जुड़े मामलों को शीर्ष प्राथमिकता देंगे और भोजनावकाश से पहले का समय आवेदकों, उनके अधिवक्ताओं से मिलने और उनके मामलों को सुनने में लगाएंगे।


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CBDT ने दी जानकारी

CBDT का कहना है कि TDS का मिलान नहीं होने को लेकर जारी टैक्स डिमांड पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इनकम टैक्स कानून की धारा 245 के तहत जारी टैक्स डिमांड जिसको लेकर टैक्सपेयर सहमत नहीं है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाएगा। इन मामलों की वजह से टैक्सपेयर्स में काफी असंतोष है।


16 मई को शुरू होगी बैठक

इनकम टैक्स कानून की धारा 245 के तहत टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन टैक्सपेयर को दिये जाने वाले रिफंड को उसकी पहले की टैक्स डिमांड के लिए समायोजित कर सकता है। बोर्ड ने कहा है, ‘‘बोर्ड ने फैसला किया है कि मई 2019 के दूसरे पखवाड़े -16 से 31 मई- के दौरान टैक्सपेयर्स के अपील मामलों और दावों को जल्द से जल्द निपटाने पर होगा।’’

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( ये न्यूज एजेंसी से ली गई है। )