
Wrong Money Transfer
नई दिल्ली। आजकल ज्यादातर लोग डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) का सहारा लेते हैं। इससे न तो कैश निकालने की दिक्कत और न ही कहीं आने-जाने की। ऑनलाइन पेमेंट आप कहीं से भी कभी भी कर सकते हैं। मगर कई बार जल्दबाजी में या नंबरों की हेराफेरी के चलते पैसा गलती से दूसरे किसी के अकाउंट में (Wrong Money Transaction) पहुंच जाता है। पैसा ट्रांसफर के दौरान हुई आपकी ये छोटी-सी चूक काफी भारी पड़ सकती है। ऐसे में आप कुछ खास तरीकों को अपनाकर अपना पैसा वापस अपने अकाउंट में पा सकते हैं, तो क्या है वो तरीके आइए जानते हैं।
बैंक को दें सूचना
अगर आपने गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं तो इसकी वापसी के लिए आपको इसकी सूचना अपने बैंक को देनी होगी। इसमें आपको ट्रांजैक्शन अमाउंट, तारीख, समय और जिस खाते पर आपने रुपए भेजे हैं वो नंबर आपको बताना होगा। इससे बैंक ये पता लगाएगा कि आपने रुपए किसके खाते में भेज दिए हैं।
2 महीने तक का लग सकता है वक्त
गलती से ट्रांसफर किए गए अमाउंट को पाने में कई बार काफी मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि इसमें कई नियमों का पालन करना पड़ता है। प्रोसेस में कभी-कभी दो महीने तक का भी वक्त लग सकता है। क्योंकि पहले अपने बैंक से उस अकाउंट का डिटेल पता करना होगा जिसमें आपने गलती से रुपए भेजे हैं। अब आपको रुपयों की वापसी के लिए उस अकाउंट होल्डर के बैंक से संपर्क करना होगा, जहां आपने रुपए भेजे हैं। अगर बैंक आपकी दलील को सही पाती है तो वे आपसे एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन मांगेगा। इसके बाद वह बैंक अपने ग्राहक को इसकी सूचना देगा। इसके बाद अगला प्रोसेस शुरू होगा
IFSC या अकाउंट नंबर गलत होने पर अपने आप वापसी
कई बार मनी ट्रांजैक्शन के समय हम IFSC कोड या अकाउंट नंबर डालने में गलती करते हैं। जिसके चलते भी पैसा सही जगह नहीं पहुंच पाता है और अकाउंट से बैलेंस कट जाता है। अगर ऐसा होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसी स्थिति में आपका कटा हुआ पैसा 48 घंटों में अपने आप अकाउंट में वापस आ जाता है। इसके बावजूद आपको कोई परेशानी है तो आप अपने बैंक या कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं।
कानूनी कार्रवाई का विकल्प
आमतौर पर अगर किसी के अकाउंट में गलती से पैसा आ गया हो तो रिसीवर से आग्रह करने पर वो उसे वापस कर देता है, लेकिन कई बार कुछ लोग पैसों की वापसी में आनाकानी करते हैं। ऐसे में आप ऐसे शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें आप उस शख्स का अकाउंट नंबर, बैंक ब्रांच एवं डिटेल देकर शिकायत कर सकते हैं। इससे आपकी समस्या दूर होगी।
Published on:
10 Sept 2020 10:10 am
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