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नौकरीपेशा लोगों के लिए आया नया ITR फॉर्म, जानें क्या है नया

locationनई दिल्लीPublished: Jun 03, 2020 12:57:42 pm

Submitted by:

Pragati Bajpai

IT DEPT ने जारी किये नए इनकम टैक्स रिटर्न फार्म
कोरोना की वजह से किया गया है संसोधन
50 लाख तक के इनकम वालों के लिए भी जारी हुए फॉर्म्स

NEW ITR FORMS

NEW ITR FORMS

नई दिल्ली : कोरोनावायरस ( CORONAVIRUS ) की वजह से इनकम टैक्स रिटर्न ( income tax RETURN ) की तारीख को सरकार द्वारा आगे बढ़ा दिया गया है। इसकी वजह से इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ( INCOME TAX DEPARTMENT ) नए फार्म्स ( NEW ITR FORMS ) जारी कर दिये हैं। इसी क्रम में सरकार ( MODI GOVT ) ने सैलेरी क्लास ( SALRIED CLASS ) यानि नौकरी पेशा लोगों के लिए भी नए फार्म्स जारी कर दिये हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ITR-1 सहज ई-फॉर्म बताया गया है। Income tax विभाग ने अपनी वेबसाइट पर ये फार्म्स जारी कर दिये हैं।

विभाग ने ITR फॉर्म को 29 मई को नोटिफाई किया था. ITR FORM का लिंक https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/downloads/incomeTaxReturnUtilities पर दिया गया है।

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किन लोगों के लिए हैं ये फार्म– ये फार्म उन लोगों के लिए है जिनकी सालाना आय ( Annual Income ) 50 लाख रूपए तक है। इस फॉर्म को वे लोग भी भर सकते हैं जिनकी कृषि आय पांच हजार रुपये तक है, लेकिन ये फार्म किसी कंपनी में डायरेक्टर या अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में निवेश कर कमाई की हो।

सरकार ने हाल ही में बदला है Form 26AS-

Central Board Of Direct Taxes ने इन्कम टैक्स से जुड़े form 26AS को लेकर नए संसोधन ( CHANGES IN FORM 26AS ) कर दिये हैं और इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ये फॉर्म एक तरह से सालाना टैक्स स्टेटमेंट होता है। इस फॉर्म के जरिए अगर आपने अपनी आमदनी पर टैक्स चुकाया है या आपको हुई कमाई पर किसी व्यक्ति/संस्था ने टैक्स काटा है तो इन सभी बातों का पता इस एक फार्म से लगाया जा सकता है। अपने पैन नंबर की मदद से करदाता इसे इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से निकाल सकते हैं।

कौन-कौन सी जानकारी मिलती है- फॉर्म 26AS में आपके द्वारा सरकार को चुकाए गए कर ( Tax ) की जानकारी होती है, बल्कि अगर आपने ज्यादा टैक्स चुका दिया है और आप उसका रिफंड फाइल करना चाहते हैं। तो ये जानकारी भी इसमें होती है। कर्मचारी के तौर पर आपको समय-समय पर ट्रेसेज (TRACES) की वेबसाइट पर फॉर्म 26AS चेक करने की जरूरत है। अगर आपके TDS से पैन नंबर जुड़ा हुआ है तो आप इस वेबसाइट पर टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट देख सकते हैं। आपको ऐसा करने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होता है।

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