
इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय न करें ये 6 गलतियां, नहीं तो देना होगा मोटा जुर्माना
नई दिल्ली। आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरन करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है जो की बेहद ही नजदीक आती जा रही है। ऐसे में अकसर लोग जल्दबाज़ी में गलतियां कर देते हैं। क्योंकि टैक्स के नियम में समय-समय पर बदलाव किए जाते हैं। इसलिए अक्सर पुराने नियमों को ही ध्यान में रखाते हुए लोग गलतियां कर देते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे है टैक्स-फाइलिंग ऐसे 6 नियम जिनको ध्यान में रखकर अगर आप टैक्स-फाइलिंग करेगे तो आपको नहीं उठाना पड़ेगा नुकसान।
सही फॉर्म का करें चयन
आयकर रिटर्न भरते समय सही फॉर्म का चयन करना बेहद ही जरूरी हैं। हर साल आयकर विभाग 7 प्रकार के आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म जारी करता हैं। हर एक फॉर्म आय के हिसाब से होता है। ऐसे में टैक्स रिटर्न भरते वक्त अपनी आय को ध्यान में रखते हुए ही फॉर्म का चयन करे।
ऑफलाइन या ऑनलाइन से भरे टैक्स रिटर्न
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनो ही तरीके से टैक्स जमा करने का विकल्प देता हैं। ऐसे में यह आप पर निर्भर करता है की आप किस तारीके से टैक्स जमा करना चाहते है। अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो आपको लिए आयकर रिटर्न ई-फाइल करना अनिवार्य है।
विदेशी संपत्ति के बारे में दे सही जानकारी
आयकर रिटर्न दाखिल करते वक्त अपनी विदेशी संपत्ति या विदेश से आने वाली आय के बारे में सारी जानकारी देना बेहद ही जरूरी है। ऐसा न करने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं।
साल भर की आय के बारे दे जानकारी
कर्मचारियों को अपनी साल भर की आय और साल भर की आय का साधन बताना बेहद ही जरूरी हैं। साल भर में आपकी जो भी इनकम रहीं हैं उसके बारे में सही जानकारी दे।
आयकर रिटर्न दाखिल करने में न करें देरी
अगर आप आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी करते है तो आपको जो नुकसान होगा उसे आप आने वाले साल यानी की आयकर रिटर्न में नहीं जोड़ सकते हैं।
बेची गई संपत्तियों के बारे में भी दे जानकारी
आयकर रिटर्न आपकी बेची गई संपत्तियों पर भी निर्भर करती हैं इसलिए आयकर रिटर्न दाखिल करते समय अपनी बेची गई संपत्तियों के बारे में भी सही जानकारी दे।
Updated on:
18 Jul 2018 03:57 pm
Published on:
18 Jul 2018 02:37 pm
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