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IT Department का बड़ा अभियान, मोटा Transaction वाले हो जाएं सावधान

CBDT की ओर से सोमवार से चालू किया जा रहा है Tax ना भरने वालों के खिलाफ E-Campaign 20 जुलाई से 31 जुलाई तक जारी रहेगा E-Campaign, 31 जुलाई को IT Retrun File करने की Last Date

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CBDT E-Campaign

IT dept launch campaign, taxpayers get verification mail and or sms

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जिन लोगों ने आयकर रिटर्न ( Income Tax Return ) नहीं भरा है या जिनके रिटर्न में कुछ खामियां है उन लोगों को आयकर का स्वैच्छिक अनुपालन के प्रति जागरूकता लाने के लिए 20 जुलाई से 11 दिवसीय ई-अभियान शुरू करने जा रहा है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( Central Board of Direct Taxes ) ने जानकारी देते हुए कहा कि इस अभियान का उद्देश्य करदाताओं ( Taxpayers ) को ऑनलाइन कर ( Online Tax ) या वित्तीय लेनदेन ( Financial Transaction ) के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने और स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना है ताकि उन्हें नोटिस जारी नहीं किया जा सके।यह अभियान करदाताओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है। इसके तहत विभाग करदाताओं को अपने वित्तीय लेनदेन को प्रमाणित करने के लिए ई मेल या एसएमएस भेजे जाएंगे। वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न ( Income Tax Return Filing Deadline ) भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 निर्धारित की गई है।

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इनफॉर्मेशन वेरिफाई करेगा डिपार्टमेंट
ई-अभियान के तहत वित्त वर्ष 2018-19 के लिए टैक्सपेयर्स को आयकर विभाग की ओर से दी गई टैक्स ड्यूज की जानकारी और और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को वेरिफाई करेगा। साथ ही खुद से टैक्स जमा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इन बातों का ध्यान रखने पर डिपार्टमेंट को ना तो नोटिस भेजना पड़ेगा और ना ही किसी तरह की जांच की जाएगी। ई-अभियान के तहत टैक्सपेयर्स को आईटी विभाग को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, टीडीएस, विदेश से आए पैसे सहित अलग-अलग सोर्स से मिली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जानकारी को वेरीफाई करने को ईमेल एवं एसएमएस भेजा जाएगा।

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डिपार्टमेंट की ओर से जुटाई गई इस तरह की जानकारी
आयकर विभाग की ओर से जीएसटी, निर्यात, आयात, और सिक्योरिटीज में लेनदेन, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज, म्युचुअल फंड आदि से संबंधित सूचनाओं को कलेक्ट किया गया है। विभाग के पास डाटा डेटा के ऐनलिसिस से ज्यादा वैल्यू के ट्रांजेक्शंय करने वाले टैक्सपेयर्स की पहचान की गई है, जिन्होंने 2018-19 से रिटर्न फाइल नहीं की है। इस अभियान के तहत टैक्सपेयर्स वेबसाइट पर भी जानकारी दे सकेंगे। साथ ही जानकारी सही है, जानकारी पूरी तरह सही नहीं है, जानकारी किसी अन्य व्यक्ति/ वर्ष से संबंधित है, जानकारी डुप्लिकेट है/ अन्य प्रदर्शित जानकारी में शामिल है, और जानकारी अस्वीकृत है जैसे विकल्प चुनकर अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं।