इस रिटर्न फॉर्म का इस्तेमाल किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा किया जाना चाहिए, जिसकी वित्तीय वर्ष 2016-17 की कुल आय सैलरी का हो, पेंशन का हो, किसी घर सम्पाती का इनकम हो, किसी और श्रोत से इनकम हो, फर्म में एक व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति की आय, विदेशी संपत्ति / विदेशी आय, या 5,000 रुपये से अधिक कृषि आय हो।