8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर को, न चूकें यह मौका

एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त कॉरपोरेट और नॉन कॉरपोरेट दोनों प्रकार के टैक्यपेयर्स को जमा करनी होती है।

2 min read
Google source verification
Advance Tax

एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर को, न चूकें यह मौका

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त जमा करने की अंतिम तारीख नजदीक आ गई है। मौजूदा वित्त वर्ष में एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त 15 सितंबर 2018 तक जमा की जा सकती है। दूसरी किस्त के समय कॉरपोरेट और नॉन कॉरपोरेट दोनों प्रकार के टैक्सपेयर्स को एडवांस टैक्स जमा करना होता है। यदि आप भी एडवांस टैक्स पैयर्स की कैटेगिरी में आते हैं तो देर न करें। अंतिम समय की आपाधापी से बचने के लिए समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कर दें। आपको बता दें कि एडवांस टैक्स एक वित्त वर्ष में चार किस्तों में जमा किया जाता है। यदि कोई किस्त जमा नहीं की जाती है तो टैक्स पेयर को अगली किस्त बकाया राशि के साथ ब्याज भी देनी होती है।

किनको देना होता है एडवांस टैक्स

आयकर विभाग के अनुसार जिस भी व्यक्ति की टैक्स देनदारी एक वित्त वर्ष में 10 हजार रुपए से ज्यादा होती है, वे सभी एडवांस टैक्स के दायरे में आते हैं। यदि कोई व्यक्ति एडवांस टैक्स जमा नहीं करता है तो उसे आयकर की धारा 234B और 234C के तहत ब्याज के साथ भुगतान करना पड़ता है। वित्त वर्ष 2018-19 में एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त जमा करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2018 है।

नौकरीपेशा-बिजनेसमैन दोनों को देना होता है एडवांस टैक्स

आयकर विभाग के अनुसार नौकरीपेशा या बिजनेस करने वाले सभी प्रकार के करदाताओं को एडवांस टैक्स जमा करना होता है। हालांकि, इसमें केवल उन सीनियर सिटीजन को छूट मिलती है जो किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं करते हैं। आयकर विभाग ने एडवांस टैक्स का भुगतान करने लिए करदाताओं को कारपोरेट एसेसी और नॉन कारपोरेट एसेसी में बांट रखा है।

चार किस्तों में जमा किया जाता है एडवांस टैक्स

आयकर विभाग की ओर से करदाताओं को एक वित्त वर्ष में चार बार एडवांस टैक्स जमा करने की सुविधा दी जाती है। इन चार किस्तों में करदाता अपना टैक्स अदा कर सकता है। हालांकि नॉन कारपोरेट एसेसी को एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा नहीं करनी पड़ती है। एडवांस टैक्स जमा नहीं करने पर आपको इस पर एक फीसदी का ब्याज भी देना पड़ता है।

कब कितना टैक्स

























कॉरपोरेट असेसी

15 जून


कर देनदारी का 15%
15 सितंबरकर देनदारी का 45%
15 दिसंबरकर देनदारी का 75%
15 मार्चपूरी कर देनदारी
























नॉन कॉर्पोरेट असेसी

15 जून


कोई कर देनदारी नहीं
15 सितंबरकर देनदारी का 30%
15 दिसंबरकर देनदारी का 60%
15 मार्चपूरी कर देनदारी