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नई दिल्ली : 1 अगस्त से कई ऐसे नियम बदलने वाले हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा । कई चीजें सस्ती होगी तो कुछ चीजें महंगी हो जाएंगी । दरअसल बैंक लोन ( Bank Loan ), पीएम किसान स्कीम ( PM kisan Scheme ), न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज ( charges on minimum Balance ) शामिल हैं। तो जरूरी है कि आपको भी इन सबके बारे में पता होना ताकि आपका नुकसान न होने पाए।
सेविंग खाते ( Saving Account ) के नियम बदले- 1 अगस्त से सेविंग खाते ( interest on bank saving accounts ) एक लाख रुपये तक जमा पर 4.75 फीसदी, 1-10 लाख रुपये पर 6 फीसदी और 10 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक के जमा पर 6.75 फीसदी ब्याज मिलेगा। इसके अलावा बैंक कार्ड ( credit card - Debit card ) खो जाने या डैमेज होने पर आपको पैसा चुकाना होगा।
मिनिमम बैलेंस पर चार्ज- बैंकों ने अपनी नकदी संतुलन और डिजिटल ट्रांजेक्शन ( Digital Transaction ) को बढ़ाने के लिए 1 अगस्त से न्यूनतम बैलेंस ( Minimum Balance in saving accounts ) पर चार्ज लगाने की घोषणा की है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra), एक्सिस बैंक (Axis Bank), कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) और आरबीएल बैंक (RBL Bank) में एक अगस्त से ये चार्ज लागू हो जाएंगे। BOM में बचत खाता ( Saving Account ) धारकों को मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में अपने अकाउंट में न्यूनतम राशि 2,000 रुपये रखनी होगी जो पहले 1,500 रुपये था। इससे कम बैलेंस होने पर मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में 75 रुपये, अर्ध-शहरी क्षेत्र में 50 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 20 रुपये प्रति माह की दर से शुल्क लेगा। इसके अलावा अब बैंकों में ट्रांजेक्शन्स भी सिर्फ 3 ही फ्री होंगे । इसस ज्यादा ट्रांजेक्श करने पर आपको फीस देनी होगी ।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना ( PM Kisan Samman Nidhi Yojana ) के तहत 1 अगस्त को इस योजना के तहत मोदी सरकार किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपए की छठी किस्त भेजने वाली है।
ई-कॉमर्स कंपनियों (E-commerce companies) से लिए 1 अगस्त से यह बताना जरूरी होगा की वो जिस प्रॉडक्ट को अपनी साइट पर बेच रही हैं, वह कहां का बना है? लेकिन कई कंपनियों ने पहले से ही यह जानकारी देनी शुरू कर दी है।
सस्ता होगा कार या बाइक खरीदना- मोटर व्हीकल इंश्योरेंस ( Motor Vehicle Insurance ) में बदलाव की वजह से अगले महीने से कार या बाइक की खरीदना थोड़ा सस्ता हो जाएगा । दरअसल भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (IRDAI) 'मोटर थर्ड पार्टी' और 'ओन डैमेज इंश्योरेंस' (Motor Third Party and Own Damage Insurances) इंश्योरेंस से जुड़े नियम में बदलाव करने जा रही है। IRDAI के नए निर्देशों के मुताबिक नई कार खरीदने वालों को 3 और 5 साल के लिए कार का बीमा लेने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। अगर आप भी नई कार या मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं तो 1 अगस्त के बाद आपको ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर कम पैसे खर्च करने होंगे।
Published on:
31 Jul 2020 04:31 pm
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