
Mukhyamantri Mahila Kalyan Scheme
नई दिल्ली। महिलाओं में स्व-रोजगार को बढ़ावा देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करने के मकसद से गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना (MMKS) चला रही है। इसमें 10 सदस्यों वाले महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs) को एक लाख रुपये की मदद मिलती है। अच्छी बात यह है कि इस कर्ज के बदले उन्हें किसी तरह का ब्याज नहीं चुकाना होगा। इसमें 50,000 ग्रामीण क्षेत्रों के 50,000 शहरी क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे। तो क्या है ये योजना और कैसे ले सकते हैं इसका लाभ, जानें पूरा विवरण।
योजना से जुड़ी खास बातें
मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना (Mukhyamantri Mahila Kalyan Scheme) का लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों की महिलाओं को मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में योजना को गुजरात लिविलहुड प्रमोशन कंपनी लागू करेगी। जबकि शहर में इसका संचालन अर्बन लिविलहुड मिशन के जरिए किया जाएगा। इस स्कीम के तहत महिलाएं अपने घर से ही रोजगार शुरू कर सकेंगी। इसमें 50,000 ग्रामीण क्षेत्रों के 50,000 शहरी क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूह तैयार किए जाएंगे। प्रत्येक 10 समूह वाली महिला संगठन को एक लाख रुपये का कर्ज दिया जाएगा। योजना को चलाने के लिए सरकार की ओर से करीब 193 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
आवेदन करने की प्रक्रिया
1.महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए इस योजना के तहत बिना ब्याज के कर्ज की सुविधा मिलेगी। इसमें आवेदन के लिए महिला का गुजरात का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
2.महिला उद्यमी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हो। साथ ही उसके पास स्थायी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता होना जरूरी है।
3.इसके लिए आवेदन आनलाइन कर सकेंगे। ऐसा करने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और फॉर्म भरें। आधार, प्रमाण पत्र और निजी जानकारी समेत अन्य दस्तावेजों की फोटोकॉपी लगाएं। इसमें अपना जिला, क्षेत्र और व्यवसाय के प्रकार आदि चुनें। इसके बाद फॉर्म सबमिट करें। हालांकि अभी इस प्रक्रिया को अभी शुरू नहीं किया गया है। जैसे ही सरकार इसे शुरू करेगी, इसकी सूचना जारी की जाएगी।
Published on:
03 Oct 2020 02:26 pm
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