24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इस योजना के तहत आपको भी मिल सकती है 72000 रुपये की पेंशन, ऐसे करें आवेदन

इस योजना के तहत आवेदक को 60 साल के बाद पेंशन मिलती है इस योजना के लिए पति और पत्नी दोनों पात्र हैं

2 min read
Google source verification

image

Vivhav Shukla

Dec 13, 2020

national_pension_system.jpg

National Pension System

नई दिल्ली। भारत सरकार की तो वैसे सैकड़ों योजनाएं हैं जिसकी आप आसानी से लाभ उठा सकते हैं लेकिन आज हम आपको एक खास स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सरकार द्वारा देश के व्‍यापारियों के लिए शुरू की गई पेंशन ( Pension Scheme ) योजना की।

WECARE Scheme : वरिष्ठ नागरिकों को मार्च तक मिलेगा बढ़े हुए ब्याज का फायदा, SBI ने किया

दरअसल, मोदी सरकार ने कुछ महीने पप्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन ( PM Laghu Vyapari Maan-Dhan Yojana योजना शुरू किया था। जिसके तहत सरकार 15 हजार रुपए से कम इनकम वाले मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए प्रति माह की पेंशन देगी। खास बात ये है कि इस योजना में पति-पत्नी दोनों भागीदार हो सकते हैं, और उस सूरत में आपको 72 हजार रूपए सालाना पेंशन का लाभ मिल सकता है।

इस योजना का नाम पहले प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन ( PM Laghu Vyapari Maan-Dhan Yojana ) योजना था लेकिन बाद में इसे बदलकर एनपीएस फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉएड परसंस ( NPS ) कर दिया गया है। इस योजना के लिए पति और पत्नी दोनों पात्र हैं तो 60 साल के बाद संयुक्त तौर पर हर महीने 6 हजार रुपये मिलेंगे।

कैसे मिलेगा योजना का फायदा

इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति 30 साल की उम्र में प्रति माह करीब 100 रुपये महीने का निवेश करता है। यानी कि एक साल में 1,200 रुपये और पूरे 30 साल में 36 हजार रुपये का योगदान करता है तो उसे 30 साल बाद यानी 60 की उम्र के बाद उसे सालाना 36 हजार रुपये बतौर पेंशन मिलेंगे। इस योजना के मुताबिक अगर खाताधारक के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसके जीवनसाथी को हर महीने 1,500 रुपये मिलेगें।

इनके लिए नहीं है स्किम

एनपीएस फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉएड परसंस योजना में उम्र के हिसाब से मासिक किस्त 55 से 200 रुपये के बीच है। हालांकि इस योजना का फायदा EPF/NPS/ESIC के ग्राहकों को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप इनकम टैक्स जमा करते हैं तो भी ये स्कीम आपके लिए नहीं है।

CLSS : मकान खरीदने वालों को सरकार का तोहफा, बढ़ सकती है सब्सिडी स्कीम की समय सीमा

ऐसे करें आवेदन