
नई दिल्ली।
NPS for Traders and Self Employed Persons: सरकार ने देश के व्यापारियों के लिए पेंशन ( Pension Scheme ) देने की योजना शुरू कर थी। NPS फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉएड परसंस योजना का नौकरीपेशा के साथ-साथ किसान और छोटे दुकानदार भी लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत आवेदक को 60 साल के बाद पेंशन मिलती है। सबसे अच्छी बात है कि इस योजना के लिए पति और पत्नी दोनों पात्र हैं तो 60 साल के बाद संयुक्त तौर पर हर महीने छह हजार रुपये मिलेंगे, यानी कि साल के 72 हजार रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। बता दें कि सरकार ने रिटायरमेंट प्लानिंग के तहत प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन ( PM SYM ) और राष्ट्रीय पेंशन योजना ( NPS ) को जोड़ा है।
सालाना 36 हजार की पेंशन
इस योजना के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति 30 साल की उम्र में प्रति माह करीब 100 रुपये महीने का निवेश करता है। यानी कि एक साल में 1,200 रुपये और पूरे टेन्योर में 36 हजार रुपये का योगदान देगा। उसके बाद 60 की उम्र के बाद उसे सालाना 36 हजार रुपये बतौर पेंशन मिलेंगे। अगर Pension खाताधारक के साथ अनहोनी हो जाती है तो उसके जीवनसाथी को 1,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे।
कितना करना होगा निवेश?
एनपीएस योजना में उम्र के हिसाब से मासिक किस्त 55 से 200 रुपये के बीच है। आपको बता दें कि अबतक इस योजना से करीब 40 हजार लोग जुड़ चुके हैं। बता दें कि EPF/NPS/ESIC के ग्राहकों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। साथ ही अगर इनकम टैक्स जमा करते हैं तो स्कीम से नहीं जुड़ सकते हैं।
आवेदन के लिए क्या चाहिए
एनपीएस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आधार कार्ड ( Aadhaar Card ) और बचत खाता ( Saving Account ) या जनधन खाता ( Jandhan Account ) होना चाहिए। आवेदक की उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। वार्षिक आय 1.5 करोड़ से कम होनी चाहिए। इन योजना में आवेदन के लिए आपको CSC पर डाक्युमेंट लेकर जाना होगा।
Published on:
05 Oct 2020 12:21 pm
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