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नई दिल्ली : प्रोविडेंट फंड ( PROVIDENT FUND ) वैसे तो नौकरीपेशा लोगों के रिटायरमेंट के लिए होता है लेकिन अगर किसी इंसान की नौकरी किसी वजह से छूट जाती है तो ऐसे वक्त में भी PF का फंड आपके बुरे वक्त में काम आ सकता है। Employee Provident Fund Organisation (EPFO) ने वैसे तो कोविड-19 ( COVID-19 ) के तहत Withdraw करना चाहते हैं तो 72 घंटे में आपका क्लेम सेटल हो जाएगा, लेकिन आधार की मदद से भी आपका विदड्रा मात् 3 दिनों में हो सकता है।
दूसरे शब्दों में कहें तो अगर आपका आधार ( Aadhar card ) EPFO में लिंक है तो प्रोसेसिंग टाइम कुल मिलाकर 3-4 दिन का है। ऐसा होने पर अप्लाई करने के कुछ घंटों के भीतर ही पैसा निकाला जा सकेगा, लेकिन, इसके लिए जरूरी है कि आपके पीएफ अकाउंट का KYC पूरा होना चाहिए।
जरूरी डॉक्यूमेंट – आपके पास UAN Number , PAN Number, AADHAR CARD, होना चाहिए । इसके बाद EPFO के मेंबर को ई-सेवा पोर्टल https:unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर लॉग इन करना होगा। फिर आपको आधार बेस्ड ऑनलाइन क्लेम सबमिशन टैब सेलेक्ट करना होगा। जिसके बाद आपके सामने KYC डिटेल्स भरनी होगी, वेरिफाई करने पर ही आप आगे की प्रक्रिया कर सकती है। इसके बाद आपके सामने कई ऑप्शन आएंगे अपनी जरूरत के हिसाब से भरकर सब्मिट करें। यहां एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आधार डेटाबेस में आपका मोबाइल नंबर और EPFO में दर्ज मोबाइल नंबर एक ही होना चाहिए।
इसके सब्मिट होने के बाद EPFO आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई करने के लिए आपके ऑफिस से संपर्क करेगा और वहां से वेरीफाई होने के बाद पैसा आपके रजिस्टर्ड बैंक में डाल दिया जाएगा।
Published on:
17 Jun 2020 07:59 pm
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