
Pashu Kisan Credit Card
नई दिल्ली। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार तरह-तरह की स्कीमें चला रही है। खेती के अलावा पशु पालन पर भी जोर दिया जा रहा है। इसी के तहत पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Pashu Kisan Credit Card) शुरू की गई है। इसमें सरकार किसानों एवं पशु पालकों को पशुद खरीद पर 1.60 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी (Loan Without Guarantee) में देती है। साथ ही दुधारू पशुओं की खरीद पर सब्सिडी भी दी जाती है। इससे डेयरी उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाखों लोगों ने आवेदन किया था। जिनमें से करीब 57 हजार लोगों के आवेदन स्वीकार किए गए हैं, इन्हें बैंक की ओर से क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया गया है।
पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम केंद्र सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) योजना की तरह ही है। हरियाणा सरकार पशु किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए पशु पालकों की स्थिति सुधारने की कोशिश कर रही है। बताया जाता है कि वहां के विभिन्न बैंकों में लगभग 3,66,687 आवेदन आए थे, जिनमें से 57,106 को स्वीकृत करके बैंकों ने कार्ड जारी कर दिया है। लोगों को कार्ड आसानी से मुहैया हो सके इसके लिए बैंकों की ओर से 200 से ज्यादा शिविर लगाए गए थे। सरकार का लक्ष्य 8 लाख कार्ड जारी करना है। साथ ही राज्य में जितने पशु हैं उनके अनुसार कार्ड को बढ़ाए जाने के बारे में विचार किया जाएगा।
योजना से होने वाले फायदे
पशु किसान क्रेडिट कार्ड के तहत पशु पालक पशुओं को आसानी से खरीद सकते हैं। इसके लिए उन्हें सरकार की ओर से छूट भी मिलती है। जिससे वे कम निवेश में ही अपना डेयरी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक भैंस के लिए सरकार 60,249 रुपए का लोन देगी। वहीं भेड़-बकरी के लिए 4063 रुपए, अंडा देने वाली मुर्गी के लिए 720 रुपए का ऋण दिया जाएगा। पशु किसान क्रेडिट कार्ड के तहत पशुपालकों को केवल 4 प्रतिशत ब्याज देना होगा। जबकि 3 प्रतिशत की छूट सरकार की ओर से दी जाएगी। ऋण राशि अधिकतम 3 लाख रुपए तक होगी।
कैसे करें आवेदन
पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक लाभार्थी को अपने नजदीकी बैंक में जाकर आवेदन करना होगा। यहां आपको एक फॉर्म मिलेगा। जिसमें अपनी जानकारी भरें। अब फॉर्म भरने के बाद आपको केवाईसी करवाना पड़ेगा। इसके लिए आपको आधार कार्ड (Aadhaar card), पैन कार्ड (Pan card), वोटर कार्ड (Voter id card) व पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी। आवेदक का हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है। फॉर्म के सत्यापन के एक महीने के बाद बैंक की ओर से आपके नाम पर कार्ड जारी कर दिया जाएगा।
Published on:
15 Sept 2020 01:29 pm
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