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Pashu kisan credit card : गाय-भैंस खरीदने के लिए सरकार दे रही 1.60 लाख तक बिना गारंटी लोन, 62 हजार आवेदन स्वीकार

Pashu kisan credit card : हरियाणा सरकार की ओर से पशुपालाकों के लिए चलाई जा रही खास योजना महज 4 प्रतिशत के ब्याज दर पर मिलेगा लोन, डेयरी उद्योग को होगा फायदा

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Soma Roy

Sep 24, 2020

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Pashu kisan credit card

नई दिल्ली। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड (Pashu kisan credit card scheme) चलाई जा रही है। इसमें गाय-भैंस समेत अन्य पशुओं की खरीदारी पर सरकार की ओर से 1.60 लाख तक का लोन बिना गारंटी (Loan Without Gaurantee) मिलता है। योजना का लाभ लेने के लिए हरियाणा के विभिन्न बैंकों में करीब पौने चार लाख आवेदन आए थे, जिनमें से 62 हजार आवेदन स्वीकार किए गए हैं। हरियाणा सरकार का लक्ष्य प्रदेश में करीब 8 लाख पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना है।

हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि योजना का लाभ अधिक से अधिक पशुपालकों तक पहुंचे, इसके लिए बैंकर्स, पशुपालन एवं डेयरी विभाग को मिलकर विशेष शिविरों का आयोजन करना होगा। इस स्कीम को केंद्र सरकार की ओर से संचालित किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर ही चलाया जा रहा है। इससे स्थानीय किसानों और पशु पालकों को ज्यादा लाभ होगा।

योजना के फायदे
पशु किसान क्रेडिट कार्ड के तहत पशु पालक पशुओं को सरकार की ओर से छूट मिलती है। इस योजना के तहत पशुपालक को एक भैंस के लिए सरकार 60,249 रुपए का लोन देगी। वहीं भेड़-बकरी के लिए 4063 रुपए, अंडा देने वाली मुर्गी के लिए 720 रुपए का ऋण दिया जाएगा। बैंकों की ओर से आमतौर पर 7 प्रतिशत की ब्याज दर से लोन दिया जाता है, लेकिन पशु किसान क्रेडिट कार्ड के तहत केवल 4 प्रतिशत ब्याज देना होगा। 3 प्रतिशत की छूट केंद्र सरकार की ओर से देने का प्रावधान है। स्कीम के तहत ऋण राशि अधिकतम 3 लाख रुपए तक होगी।

कैसे करें आवेदन
पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक लाभार्थी को अपने नजदीकी बैंक में जाकर आवेदन करना होगा। यहां आपको एक फॉर्म मिलेगा। जिसमें अपनी जानकारी भरें। अब फॉर्म भरने के बाद आपको केवाईसी करवाना पड़ेगा। इसके लिए आपको आधार कार्ड (Aadhaar card), पैन कार्ड (Pan card), वोटर कार्ड (Voter id card) व पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी। आवेदक का हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है। फॉर्म के सत्यापन के एक महीने के बाद बैंक की ओर से आपके नाम पर कार्ड जारी कर दिया जाएगा।