
नई दिल्ली।
PM Awas Yojana 2020: प्रधानमंत्री आवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) के जरिए कमजोर आय वर्ग के लोग घर ( Home ) लेने का सपना पूरा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ( PM Modi ) ने 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते घर खरीदे जा सकते हैं। इस योजना में सरकार 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी मुहैया करती है। इस योजना के तहत लोन के लिए तीन कैटेगरी EWS, LIG और MIG होती है, इन्हें लेकर लोग असमंजस की स्थिति में रहते हैं।
EWS, LIG और MIG का मतलब क्या?
जैसा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन कैटेगरी को लोन दिया जाता है। इसमें EWS, LIG और MIG शामिल है। EWS का मतलब आर्थिक पिछड़ा वर्ग, LIG का मतलब निम्न आय वर्ग और MIG का मतलब मध्य आय वर्ग है। EWS में 3 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले को रखा गया है। वहीं, 3 लाख से अधिक और 6 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले LIG कैटेगरी और 6 लाख से 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले MIG-I और 12 लाख से 18 लाख रुपये की सालाना आय वाले MIG-II कैटेगरी में शामिल होंगे।
कौन ले सकता है लाभ
इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे या अविवाहित बेटियों को शामिल किया गया है। बता दें कि कमाई करने वाले व्यक्ति को एक अलग हाउस होल्ड के रूप में माना जाता है। सरकार ने इस स्कीम के जरिए 31 मार्च, 2022 तक इसके तहत 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
कैसे कर सकते है आवेदन? ( How to Apply for PM Awas Yojana )
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए https://pmaymis.gov.in/ के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से उपलब्ध फॉर्म भरकर स्कीम के लिए ऑफलाइन अप्लाई किया जा सकता है।
Updated on:
13 Aug 2020 04:22 pm
Published on:
13 Aug 2020 04:20 pm
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