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पीएम मोदी ने देश में लागू किया Faceless Taxation System, जानिए Faceless Tax Assessment

locationनई दिल्लीPublished: Aug 15, 2020 08:05:41 am

Submitted by:

Saurabh Sharma

आज PM Modi ने Faceless Tax Assessment और Taxpayers Charter को किया लागू
Transparent Taxation Program की तीसरी सुविधा Faceless Appeal की होगी 25 सितंबर से शुरूआत

Faceless Taxation System

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) ने गुरूवार को ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट ( Transparent Taxation Honoring The Honest ) यानी पारदर्शी कराधान ईमानदारों का सम्मान नाम का प्लेटफॉर्म लांच किया। प्रधानमंत्री ने पारदर्शी कर व्यवस्था के लिए इस नए प्लेटफॉर्म की शुरूआत की हैै। जो केंद्र सरकार ( Government of India ) की ओर से किए जा रहे कर सुधार के कार्यक्रमों में एक नया कदम है। इस प्लेटफॉर्म में तीन तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई हैं, जिसमें फेसलेस असेसमेंट ( Faceless Tax Assessment ), फेसलेस अपील ( Faceless Appeal ) और टैक्सपेयर्स चार्टर ( Taxpayers Charter ) शामिल हैं। फेसलेस असेसमेंट और टैक्सपेयर्स चार्टर को आज से लागू कर दिया है। फेसलेस अपील 25 सितंबर से लागू किया जाएगा। पीएम मोदी के अनुसार इस नए सिस्टम से ईमानदार टैक्सपेयर्स को मजबूत करने प्रयास किया जा रहा है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर पूरा प्लेटफॉर्म क्या है और कैसे काम करेगा।

आखिर क्या है फेसलेस असेसमेंट?
– इसमें इनकम टैक्स ऑफिसर के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी।
– पहले शहर का ऑफियर ही जांच करता था।
– अब फेसलेस के तहत देश के किसी भी अधिकारी को किसी राज्य या शहर की जांच सौंपी जा सकती है।
– कंप्यूटर तय किया जाएगा कि कौन सा अधिकारी कहां की जांच करेगा।
– जांच के बाद रिव्यू किस अधिकारी को सौंपा जाएगा, इसकी जानकारी भी किसी को नहीं होगी।
– किसी अधिकारी के पास जान पहचान बनाने का मौका नहीं होगा।
– कोई भी अधिकारी जांच को तरोड़मरोड़ नहीं पाएगा।
– गैर जरूरी मुकदमों से बचा जा सकेगा।

क्या होती है फेसलेस अपील?
फेसलेस अपील की शुरुआत 25 सितंबर से की जाएगी।
– फेसलेस अपील के टैक्सपेयर द्वारा अपील की जाएगी।
– किसी अधिकारी को अपीलकर्ता के बारे में जानकारी नहीं होगी।
– अपील कर्ता की अपील को किस अधिकारी के पास भेजना है वो कंप्यूटर तय करेगा।
– किसी चहेते के अधिकारी के पास केस या अपील को नहीं भेजा जा सकेगा।

आखिर क्या है टैक्सपेयर चार्टर?
टैक्सपेयर चार्टर के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की विकास यात्रा में यह एक बड़ा कदम कहा है। यह टैक्सपेयर के राइट्स और ड्यूटीज को बैलेंस करने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि टैक्सपेयर्स को इस तरह का सम्मान देने वाले दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं। जिसमें भारत का नाम भी शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि आयकरदाता की बातों पर विश्वास करते हुए उन्हें सम्मान देना होगा। शाक पर टैक्सपेयर को अपील और समीक्षा दोनों का अधिकारी दिया गया है। पीएम के अनुसार टैक्स सरकार और टैक्सपेयर्स दोनों की जिम्मेदारी है।

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