पीएम स्वनिधि योजना के तहत सड़क किनारे रेहड़ी-पटरी (Street Vendors) लगाने वालों को आर्थिक मदद के लिए कर्ज मुहैया कराया जाता है। इस योजना को एक जून को कैबिनेट में मंजूरी मिली थी। इसमें अधिकतम 10 हजार रुपए तक का लोन आसान शर्तों के साथ दिया जाता है। यह एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन है। इस स्कीम का लाभ सड़क किनारे, ठेले या रेहड़ी-पटरी पर दुकान चलाने वालों, फल-सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकान लगाने वाले आदि ले सकते हैं।
योजना के तहत आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। डिजिटल एप्लाई करने के लिए आपको स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट http://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ पर जाना होगा। जबकि ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको किसी भी कॉमर्शियल बैंक, ग्रामीण बैंक, छोटे वित्त बैंक, सहकारी बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एसएचजी बैंक से संपर्क करना होगा। आप चाहे तो किसी भी बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट या माइक्रो फाइनेंस संस्था के एजेंट की भी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने इसके लिए खाए ऐप भी लांच की है। जिसमें पीएम स्वनिधि के वेब पोर्टल जैसी ही सभी सुविधाएं हैं। इनमें सर्वे डेटा में वेंडरों की खोज, लोन के लिए अप्लाई करने के लिए ई-केवाईसी, एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग और रियल टाइम मॉनेटरिंग शामिल हैं। इसमें माइक्रो-क्रेडिट सुविधाओं के जरिए आसानी से लोन दिया जा सकेगा।