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Pradhanmantri Awas Yojana से हो सकता है लाखों का लाभ, घर खरीदने से पहले जांचे योग्यता

Published: Jul 28, 2020 04:24:37 pm

Submitted by:

Pragati Bajpai

पहली बार घर खरीदने वालों के काम की है Pradhanmantrii Awas Yojana
लाखों का होता है फायदा
लोगों को कम है इस स्कीम के बारे में जानकारी

pmay

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नई दिल्ली: दिल्ली में रहने वाली सीमा ( नाम बदला हुआ ) ने Low Income Group का मकान पिछले साल खरीदा था और हाल ही में उन्होने उस घर का कर्ज खत्म किया। समस्या ये है कि सीमा को सही जानकारी के अभाव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रता के बावजूद कर्ज योजना का लाभ नहीं मिला । अब जबकि सीमा इस स्कीम का फायदा उठाना चाहती है तो वो इस योजना के लिए योग्यता खो चुकी है।

दरअसल मोदी सरकार ( Modi Govt ) ने सबको पक्का घर दिलाने के मकसद से प्रधानमंत्री आवास योजना ( Prime Minister Awas Yojana ) की शुरुआत की है। इस योजना ( PMAY ) के तहत पहली बार घर खरीदने वालों ( Home buyers ) को होम लोन ( subsidy on home loan ) पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है। होम लोन के ब्याज पर कमजोर आय वर्ग के लोग 2.60 लाख रुपये का फायदा मिलता है। इसको योजना का लाभ उठाने के लिए अलग-अलग नियम एवं शर्तें हैं।

अब चूंकि सीमा एक घर पहले ही खरीद चुकी है तो वो इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकती है। लेकिन अगर आप अभी तक अपना घर होने का सपना पूरा नहीं कर पाएं हैं तो आप इस स्कीम के बारे में जानकारी ले लें कहीं ऐसा न हो कि जानकारी न होने की वजह से आप अपना लाखों का नुकसान करा बैठे।

किसे मिलेगा PM Awas Yojana का लाभ- इस योजना के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को लाभ मिलता है यानि आप अगर पहले से घर के मालिक है तो कम आय के बावजूद आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप पहले से किसी सरकार की आवासीय योजना का लाभा ले रहे हैं तो भी आप इस योजना के लिए अयोग्य हो जाते हैं । इसके अलावा सरकार निम्न शर्तों को पूरा करने की अपेक्षा करती है।

· आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – रु. 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.

· निम्न आय वर्ग (LIG) – रु. 3 लाख से रु. 6 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.

· मध्यम आय वर्ग I (MIG I) – रु. 6 लाख से रु. 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.

· मध्यम आय वर्ग II (MIG II) – रु. 6 लाख से रु. 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.

· महिलाएं जो EWS और LIG कैटेगरी से संबंधित हैं.

· अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC).

कितना मिलता है लाभ- आपको मालूम हो कि 6 -12 लाख रुपये आय वाले लोग MIG-I में आते हैं और उन्हें 4 फीसदी की ब्याज सब्सिडी 9 लाख तक की लोन राशि पर मिलती है। इसी तरह जिनकी आय 12 -18 लाख के बीच वाले लोग MIG-II में आते हैं और उन्हें 9 लाख रुपये तक की लोन राशि पर 3 फीसदी की ब्याज सब्सिडी मिलती है। LIG/EWS के लिए लोन की राशि 6 लाख और ब्याज सब्सिडी 6.5 फीसदी है ।

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