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ATM से पैसा निकालते समय ट्रांजैक्शन फेल होने पर नहीं हुआ निवारण तो बैंक को भरना पड़ेगा हर्जाना, जानें RBI के नियम

ATM Transaction Fail : तकनीकी दिक्कत या अन्य कारण से लेन-देन असफल होने पर बैंक को तुरंत करना होगा इसका निस्तारण 5 दिनों के अंदर कस्टमर को लौटाना होगा पैसा वरना बैंक को उपभोक्ता को देना होगा हर्जाना

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ATM Transaction Fail

नई दिल्ली। ATM से पैसा निकालते समय कई बार तकनीकी कारणों के चलते ट्रांजेक्शन फेल (Transaction Fail) हो जाता है। जिसके चलते पैसा नहीं निकल पाता है, लेकिन बैलेंस अकाउंट से कट जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आरबीआई के नियमों के तहत अगर तय समय के अंदर कस्टमर को पैसा रिफंड (Refund Money) नहीं होता है तो संबंधित बैंक को हर्जाना (Penalty) भरना पड़ेगा।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की एक सार्वजनिक जागरूकता पहल के तहत बैंकों पर नकेल कसी गई है। इससे ग्राहकों को राहत मिलेगी, क्योंकि कई बार बैलेंस कट जाने के बावजूद ग्राहकों को इसे वापस लेने के लिए मश्क्कत करनी पड़ती है। उन्हें बार—बार बैंक से संपर्क करना पड़ता है या कस्टमर केयर से बातचीत करनी पड़ती है। मगर बैंकों की ये लापरवाही अब उन पर भारी पड़ सकती है। उपभोक्ताओं के हित में आरबीआई ने कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किए है, जिससे आप आधिकारिक कार्रवाई भी कर सकते हैं।

5 दिनों के अंदर रिटर्न करना होगा पैसा
आरबीआई के नियमों के तहत अगर एटीएम से पैसा निकालते वक्त ट्रांजैक्शन फेल हो गया हो और ग्राहक के अकाउंट से पैसा कट गया हो तो संबंधित बैंक को 5 कैलेंडर दिनों के अंदर ग्राहक के खाते में पैसा क्रेडिट करना होगा। ग्राहक भी इस सिलसिले में अपने बैंक या एटीएम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

रोजाना लगेगा 100 रुपए का हर्जाना
कार्ड जारी करने वाले बैंक अगर 5 दिनों के अंदर पैसा रिटर्न नहीं करता है तो उसे हर्जाना भरना पड़ेगा। बैंक को ग्राहक को प्रति दिन 100 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। साथ ही ट्रांजेक्शन फेल होने एवं अभी तक समस्या दूर न होने का कारण भी बताना पड़ेगा।

ग्राहक कर सकते हैं शिकायत
अगर समस्या का निवारण न हो तो ग्राहक बैंक के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। बैंक से संतोषजनक जवाब न मिलने या 30 दिनों के भीतर कोई कार्रवाई न होने पर कस्टमर बैंकिंग लोकपाल के पास इसकी शिकायत कर सकते हैं।