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भारतीय रिजर्व बैंक ने कड़े किए क्रेडिट कार्ड बिलिंग के नियम

क्रेडिट कार्ड को एनपीए घोषित करने के नियम कड़े किए गए हैं, उपभोक्ताओं को मिलेगा मासिक स्टेटमेंट

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Amanpreet Kaur

Jul 17, 2015

Credit card

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नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने
क्रेडिट कार्ड के बिलिंग नियमों में बदलाव किए हैं। इसके तहत आरबीआई ने बैंकों को
निर्देश दिया है कि वे क्रेडिट कार्ड उपभोक्ताओं पर देरी से भुगतान के लिए जुर्माना
तभी लगाएं, या इसे क्रेडिट सूचना कंपनियों को तभी रिपोर्ट करें, जब भुगतान तीन दिन
से अधिक समय से बकाया हो।

आरबीआई ने कहा कि बैंक किसी क्रेडिट कार्ड को उस
स्थित में एनपीए घोषित कर सकता है, जब न्यूनतम बकाया राशि भुगतान की तारीख से 90
दिन के अंदर तक नहीं चुकाई गई हो। ऋण में अनुशासन के लिए क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं
को अधिक परिचालनगत लचीलापन देने के लिए रिजर्व बैंक ने कहा कि किसी क्रेडिट कार्ड
खाते की पिछले बकाए की स्थिति की गणना मासिक क्रेडिट कार्ड विवरण में लिखित भुगतान
की तारीख से गिनी जाएगी।

आरबीआई ने कहा कि बैंकों के मामले में क्रेडिट
कार्ड खाते को तभी एनपीए माना जाएगा, जब विवरण में उल्लेखित न्यूनतम बकाया राशि का
पूर्ण भुगतान, अदायगी की तारीख के 90 दिन के अंदर न किया गया हो। इसके अलावा
क्रेडिट कार्ड खातों में खर्च की गई राशि बिल के रूप में उपभोक्ताओं को मासिक
स्टेटमेंट के जरिए भेजी जाएगी और उसमें भुगतान की निश्चित तारीख का उल्लेख होगा।

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