
UP Shadi Anudan Yojana
नई दिल्ली। बेटी की शादी धूमधाम से हो ये हर मां-बाप का सपना होता है। मगर कई बार खराब आर्थिक स्थिति के चलते उनका ये सपना साकार नहीं हो पाता है। ऐसे माता-पिता को राहत देने एवं लाडलियों के जीवन को सुखमय बनाने के मकसद से यूपी सरकार ने शादी अनुदान योजना शुरू की है। इसमें बेटी की शादी पर सरकार की ओर से 51 हजार रुपए दिए जाएंगे। तो किन्हें मिल सकता है योजना का लाभ और क्या होंगी शर्तें आइए जानते हैं।
योजना से जुड़ी प्रमुख शर्तें
1.यूपी शादी अनुदान योजना का लाभ पाने के लिए लड़की की आयु शादी के समय 18 साल से अधिक होनी चाहिए। वहीं जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है वो कम से कम 21 साल का होना चाहिए।
2.योजना के तहत एक ही परिवार की 2 बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है।
3.स्कीम का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जातिए अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग के परिवारों की बेटियां आवेदन कर सकती हैं।
4.यूपी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए बेटी का जन्म यूपी में हुआ होना चाहिए।
5.अगर ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस योजना के लिए आवेदन करते हैं तो परिवार की सालाना इनकम 46800 रु से अधिक नहीं होनी चाहिए। जबकि शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए अधिकतम सालाना इनकम 56400 रु से अधिक नहीं होनी चाहिए।
6.योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन बेटी की शादी से 90 दिन पहले व बाद में किया जा सकता है।
इन डाॅक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
आवेदन के लिए माता-पिता का इनकम सर्टिफिकेट, बेटी और जिस लड़के के उसकी शादी हो रही है दोनों के आयु प्रमाण पत्र, सरकारी बैंक में खाता और आधार कार्ड एवं पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी। खास वर्ग वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी होगा।
Published on:
27 Dec 2020 11:06 pm
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