
Income Tax Department sent a notice of 46 crores to a cook of Gwalior (File Photo)
देश में इनकम टैक्स (Income Tax) स्लैब में आने वाला शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जो टैक्स बचाना नहीं चाहता। हर कोई टैक्स बचाने के लिए अलग-अलग उपाय करता है। टैक्स बचाने के कुछ अच्छे उपाय (Tax Saving Schemes) हैं, जिनसे न सिर्फ आपका टैक्स बचता है, बल्कि इन्वेस्टमेंट भी होता है। हालांकि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, तो आपको 31 मार्च से पहले ये उपाय कर लेने चाहिए। ऐसा करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आप 1.5 लाख रुपये तक बचा सकेंगे। हालांकि यह सुविधा सिर्फ इनकम टैक्स की सिर्फ पुरानी रीजीम में भी मिलेगी।
अगर आप इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 31 मार्च से पहले ये काम कर सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि SSY स्कीम भी टैक्स बचाने के लिए अच्छा ऑप्शन है। हालांकि यह स्कीम सिर्फ ऐसे लोगों के लिए है जिनकी बेटियाँ हैं। लोग अपनी 10 साल से कम उम्र की दो बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकते हैं। इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट पर 8.2% ब्याज मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए खोले गए अकाउंट में 250 रुपये से कम का इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता। इस स्कीम में मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता।
60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टैक्स बचाने के लिए सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम अच्छा ऑप्शन है। इसमें 5 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और 1,000 रुपये से 30 लाख रुपये तक लगाए जा सकते हैं, जिससे टैक्स पर 1.5 लाख रुपये तक बचाए जा सकते हैं। इस स्कीम पर 8.2 % की दर से ब्याज मिलता है।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि PPF टैक्स बचाने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। पीपीएफ पर 7.1% ब्याज दर है। सरकार हर 3 महीने में पीपीएफ पर ब्याज दर की समीक्षा करती है। पीपीएफ में 1.5 लाख रुपये तक इन्वेस्ट किए जा सकते हैं जिससे टैक्स बचाया जा सकता है।
नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी कि NSC भी टैक्स बचाने के लिए सही स्कीम है। इसमें कम से कम न्यूनतम 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने ज़रूरी है और 5 साल से पहले पैसे नहीं निकाले जा सकते। इस स्कीम पर 7.7% की दर से ब्याज मिलता है। 5 साल बाद इस स्कीम का अकाउंट मैच्योर हो जाता है।
म्यूचुअल फंड की टैक्स सेविंग्स स्कीम भी टैक्स बचाने का अच्छा ऑप्शन है। इस स्कीम में 3 साल तक पैसे इन्वेस्ट करने ज़रूरी है, जिससे टैक्स पर बचत की जा सकती है।
टैक्स बचाने के लिए बैंक में 5 साल का टैक्स सेविंग्स बैंक डिपॉज़िट भी किया जा सकता है, जिसमें 5 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। हालांकि इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने पर 5 साल से पहले पैसे नहीं निकाल सकते।
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Updated on:
28 Feb 2025 04:09 pm
Published on:
27 Feb 2025 06:45 pm
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