
Unemployment Wages
नई दिल्ली। लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान कई कंपनियों और फैक्ट्रियों के बंद हो जाने से लाखों लोग बेरोजगार (Unemployed) हो गए थे। इसमें बड़े पैमाने में युवा शामिल थे। ऐसे में उन्हें आर्थिक मदद देने के लिए अलग-अलग राज्य सरकारों ने पहल की। इसी सिलसिले में हरियाणा में बेरोजगारी भत्ते (Unemployment Wages) के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बेरोजगार लोग 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
बेरोजगारी भत्ता केवल उन लोगों को दिया जाएगा जिनका नाम 3 साल से रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड हैं। हरियाण सरकार (Haryana Government) 12वीं से पोस्ट ग्रेजुएशन तक पास कर चुके उन युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देगी जो बेरोजगार हैं। 12वीं पास कर चुके युवओं को हर महीने 900 रुपए, जबकि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होल्डर्स को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। बेरोजगारी भत्ता उन्हें 35 साल की उम्र तक दिया जाएगा।
कैसे मिलेगा योजना का लाभ
बेरोजगारी भत्ते के लिए 21 से 35 साल की आयु वाले युवा ही आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा रोजगार कार्यालय में आपके रजिस्ट्रेशन को 3 साल पूरे होना जरूरी है। इसके अलावा आपके परिवार की सालाना इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए रोजगार कार्यालय में आपके रजिस्ट्रेशन के 3 साल पूरे होने पर आपको एक फाइल दाखिल करनी होगी। इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा, आप पात्र पाए जाने पर आपको रकम मिलेगी। इसलिए आवेदन करने एवं फाइल जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है।
इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, हरियाणा का निवास प्रूफ, जाति का प्रमाण पत्र, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स, बैंक अकाउंट पासुबक और राशन कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। साथ ही आपकी 2 पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी। आपको बेरोजगारी भत्ते का एक फॉर्म भी भरना होगा। आप चाहे तो ऑनलाइन आवेदन करें और या फॉर्म का प्रिंट निकालें। फिर फॉर्म के प्रिंट के साथ कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके एक फाइल बना कर रोजगार कार्यालय में जमा करें।
Published on:
04 Nov 2020 12:11 pm
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