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बिना प्रीमियम दिए 7 लाख तक का इंश्योरेंस, EPFO खाताधारकों को मिलती है ये बड़ी सुविधाएं

बीमा लेने के बाद आमतौर पर उसकी प्रीमियम किश्तों में भरनी पड़ती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की ओर से अपने सब्सक्राइबर्स को एक खास तरह की बीमा दी जाती है। इस बीमा का नाम- इम्पलॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) है। इसमें खाताधारकों को किश्तें नहीं देनी पड़ती।
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बिना प्रीमियम दिए 7 लाख तक का इंश्योरेंस, EPFO खाताधारकों को मिलती है ये बड़ी सुविधाएं

नई दिल्ली. ईपीएफओ अपने खाताधारकों को एक बड़ी सुविधा देता है। इसमें ईपीएफओ सदस्य को इस बीमा रकम के लिए किसी तरह का प्रीमियम नहीं देना होता है। कहने का मतलब ये है कि ये सुविधा फ्री में मिलती है। एक बार ईपीएफओ से जुड़ने के बाद सभी ईपीएफ सदस्य बीमा के पात्र हो जाते हैं। इसके लिए ईपीएफ खाताधारकों को कुछ अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं होती है।


किसको मिलेगी बीमा की रकम:

ईपीएफओ के सदस्य की मौत के बाद बीमा की रकम का भुगतान होता है। अगर सेवा के दौरान ईपीएफ कर्मचारी की मृत्यु होने पर नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी बीमा के लिए क्लेम कर सकता है। स्कीम के तहत न्यूनमत बीमा लाभ राशि ढाई लाख रुपये है। वहीं, बीमा की अधिकतम रकम 7 लाख रुपए है। मतलब ये कि नॉमिनी 7 लाख रुपए तक की बीमा रकम ले सकता है। बीमा की रकम सीधे नॉमिनी के बैंक खाते में जमा किया जाता है।

ऐसे होता है कैल्कुलेशन:

बीमा की राशि का कैल्कुलेशन मृत EPFO कर्मचारी की आखिरी 12 महीनों की सैलरी के आधार पर होता है। बीमा की रकम पिछले 12 महीनों में मिली बेसिक सैलरी के 35 गुना ज्यादा होती है। इसकी अधिकतम सीमा 7 लाख रुपये होगी। आपको बता दें कि पहले बीमा की अधिकतम सीमा 6 लाख रुपए थी। हालांकि, इसी साल सरकार ने इसमें एक लाख रुपए की बढ़ोतरी की है। वहीं, न्यूनतम बीमा रकम 2 लाख रुपए से बढ़ाकर ढाई लाख रुपए कर दिया गया है।