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Jeevan Jyoti Bima : मृत्यु के बाद भी मिलेगा योजना का लाभ, परिजनों को दिए जाएंगे 2 लाख रुपए

insurance policeJeevan Jyoti Bima Yojana : किसी अनहोनी के चलते निवेशक की मौत के बाद उसके परिवार वालों को नहीं होना पड़ेगा मोहताज, बीमा से मिलेंगे 2 लाख रुपए जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत मोदी सरकार ने 9 मई 2015 में की थी

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Soma Roy

Jul 20, 2020

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Jeevan Jyoti Bima Yojana

नई दिल्ली। कहते हैं जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए अपने और परिवार की सुरक्षा के लिए लोग बीमा करवाते हैं। मगर कई बार निवेशक की मृत्यु के बाद बीमा की रकम मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सरकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) लेकर आई है। इसमें बीमा कवर अवधि के दौरान निवेशक की मौत हो जाने पर भी उसके परिवार को बीमा का लाभ मिलेगा। इसके तहत मृतक के परिवार या परिजन को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो क्या है ये स्कीम और कैसे ले सकते हैं इसका लाभ आइए जानते हैं।

क्या है जीवन ज्योति बीमा योजना (Jeevan Jyoti Bima Yojana)
1.मोदी सरकार ने 9 मई 2015 को PMJJBY शुरू की थी। पॉलिसीधारक की मौत होने पर ही बीमा कंपनी इंश्योरेंस की रकम का भुगतान करती है। अगर पॉलिसी लेने वाला व्यक्ति समय पूरा होने के बाद भी ठीक-ठाक रहता है तो उसे कोई लाभ नहीं मिलता। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) में बीमा खरीदने के लिए किसी मेडिकल जांच की जरूरत नहीं होती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 50 साल होनी चाहिए। वहीं पॉलिसी की मैच्योरिटी की उम्र 55 साल है। PMJJBY के तहत टर्म प्लान को हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। इसमें अश्योर्ड अमाउंट यानी बीमा की रकम 2 लाख रुपए है। इसकी सालाना प्रीमियम 330 रुपए है। यह रकम आपके बैंक खाते से ईसीएस के जरिए ली जाती है।

कैसे लें योजना का लाभ
PMJJBY में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप कि‍सी भी नजदीकी बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक मि‍त्र की मदद ले सकते हैं। आप चाहें तो बीमा एजेंट से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ अन्य जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर 1800-180-1111 / 1800-110-001 पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही www.jansuraksha.gov.in और www.financialservices.gov.in वेबसाइट पर जाकर भी पूरी जानकारी ले सकते हैं।