
नई दिल्ली।कोरोना वायरस की वजह से देश के लोगों को आर्थिक तंगी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कई कर्मचारियों की सैलरी भी लेट होने की संभावना बन गई है। ऐसे में सरकार की घोषणा के अनुसार कर्मचारी भविष्य से अपना रुपया निकालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं ईपीएफ से अपना रुपया क्लेम करने से पहले कई बातों का भी ख्याल रखना काफी जरूरी है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से ईपीएफ से अपने फंड से कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं। आइए पहले आपको ईपीएफ को लेकर सरकार के नोटिफिकेशन के बारे में बताते है।
तीन महीने की सैलरी या 75 फीसदी हिस्सा
केंद्र सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कर्मचारी अपने ईपीएफ अकाउंट से 3 महीने की बेसिक सैलरी या फिर फंड का 75 फीसदी हिस्सा इनमें से जो भी कम होगा निकाल सकता है। पीएफ बैलेंस में कर्मचारी और कंपनी मालिक दोनों का योगदान होगा। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी इंप्लाई के पीएफ में 50000 रुपए हैं और उसकी बेसिक सैलरी 15000 रुपए के आसपास है तो वो फंड से 37 हजार रुपए निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको ईपीएफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।
इन आसान तरीकों से पा सकते हैं अपना ईपीएफ का हिस्सा
- ईपीएफ पोर्टल https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface पर लॉगइन करना होगा।
- ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऑनलाइन सर्विसेज में पहुंचकर Claim (Form-31,19,10C & 10D) पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद बैंक अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट डालकर अकाउंट वेरिफाई कराना होगा।
- उसके बाद Proceed for Online Claim पर क्लिक करना होगा।
- यहां ड्रॉप डाउन मेन्यू से PF Advance (Form 31) पर क्लिक करना होगा।
- यहां पर Outbreak of pandemic (COVID-19) को चुनना होगा।
- जरूरी रकम डालना होगा और चेक की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी होगी और घर पता डालना होगा।
- Get Aadhaar OTP के माध्यम से ओटीपी को वेरिफाई कराना होगा। जिसके बाद क्लेम सब्मिट हो जाएगा।
Updated on:
06 Apr 2020 07:41 am
Published on:
05 Apr 2020 11:35 am
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