
You will get PAN card by filling online form, this is whole process
नई दिल्ली। अब आपको पैन कार्ड बलवाना है तो आपको फॉर्म लाकर भरने और उसे इनकम टैक्स की लंबी लाइनों में खड़े होने की जरुरत नहीं है। आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना है अपना आधार नंबर डालना है और आपको तुरंत पैन कार्ड बन जाएगा जी हां, यह व्यवस्था इसी महीने से शुरू होने जा रही है। ई-पैन कार्ड बनने के बाद आपका कोई काम नहीं रुकेगा। वहीं दूसरी ओर विभाग को भी पैन की हार्ड कॉपी आवेदक के घर पहुंचाने में आसानी हो जाएगा।
ये है ई-पैन जारी होने की प्रक्रिया
राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने बताया कि अगर किसी को पैन के लिए आवेदन करना है तो उसे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद आधार संख्या दर्ज करने के बाद आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल बंदर पर ओटीपी आएगा। जिससे आपका आधार डिटेल वेरीफाई होगा। इसके तुरंत बाद आपको पैन जारी कर दिया जाएगा। जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
कई समस्याओं का होगा समाधान
इस सिस्टम के शुरू होने के बाद देश के करदाताओं और डिपार्टमेंट दोनों को फायदा होगा। जहां टैक्सपेयर्स को एप्लीकेशन फॉर्म भरने और डिपार्टमेंट में आकर जमा की करने की मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। वहीं दूसरी ओर करदाता के पैन को डिपार्टमेंट आसानी से भेज पाएगा। बता दें कि सरकार ने पैन-आधार लिंक को अनिवार्य कर दिया है, 30.75 करोड़ से अधिक पैन पहले ही आधार से लिंक किए जा चुके हैं।
ये है लास्ट डेट
पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी डेट 31 मार्च, 2020 है, जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसका कारण ये है कि 27 जनवरी, 2020 तक 17.58 करोड़ से अधिक पैन को आधार से जोड़ा जाना बाकी है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 भाषण में कहा था कि इस देश में कमाई करने वालों का सम्मान किया जाएगा और जीवन जीने और व्यवसाय करने में आसानी रहे इसके लिए टैक्स विभाग की निष्पक्षता और जानकारी का होना जरूरी है।
Updated on:
07 Feb 2020 08:09 am
Published on:
07 Feb 2020 08:08 am
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