
सुहागनगरी में भू माफियाओं पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, उठाया ये कदम
फिरोजाबाद। योगी सरकार भू माफियाओं पर सख्त है। जिले भर में 59 भू माफियाओं को चिन्हित किया गया है। इनमें से 28 राजस्व विभाग और एक पंचायत राज विभाग का है। डीएम नेहा शर्मा के निर्देश पर इन सभी भू माफियाओं के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की गई है। मुकदमा दर्ज होने के बाद भू माफियाओं में खलबली मच गई है।
कब्जा मुक्त कराई गई भूमि
डीएम नेहा शर्मा ने बताया कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद में 59 भू-माफिया चिन्हित किये गये हैं। जिनमें से 58 भू-माफिया राजस्व विभाग द्वारा तथा एक भू-माफिया पंचायत राज विभाग द्वारा चिन्हित हुआ है। भू-माफिया के अंतर्गत तहसील जसराना के महाराज सिंह पुत्र मुन्नीलाल व स्वामीशरण सिंह पुत्र हुकुम सिंह के विरूद्व आईपीसी की धारा 447 व 434 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया हैै। जसराना के एवरन सिंह व ब्रेशन सिंह पुत्रगण लाले सिंह निवासी खुशकपुरा के विरूद्व राजस्व संहिता कि धारा 129 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराते हुये अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन मुक्त कराई गयी।
टूंडला में भी हैं माफिया
इसी प्रकार टूंडला निवासी धर्मेश यादव व अवधेश यादव पुत्रगण कृष्णपाल के विरुद्ध द्वारा ग्राम मोहम्मदाबाद में कब्जा की गयी जमीन मुक्त कराते हुए धारा 420, 409, 44, 448, के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। बदनपुर में खेतपाल सिंह पुत्र महाराज सिंह के विरूद्व आईपीसी की धारा 447 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराते हुए भूमि कब्जा मुक्त कराई गई। टूण्डला तहसील में रामवीर पुत्र नेत्रपाल व जितेन्द्र पुत्र रामवीर निवासी चिलासनी के विरूद्व धारा 198डी(2) के अंतर्गत कार्रवाई की गयी। सुनील कुमार व मुनील कुमार पुत्रगण साहब सिंह निवासी ग्यामई तहसील शिकोहाबाद के विरूद्व आईपीसी की धारा 198 डी के अंर्तगत अंतर्गत कार्रवाई की व कब्जा मुक्त कराया गया। जगदीश पुत्र होरीलाल व रामसेवक पुत्र शंकर सिंह व रामबे्रश पुत्र जगदीश निवासी फजलनगर, शिकोहाबाद को धारा 198 डी (2) के तहत कार्रवाई की गई।
इन पर भी हुई कार्रवाई
नेपाल सिंह, वीरपाल सिंह प्रेमपाल सिंह पुत्रगण सूरज सिंह व थाना सिंह, कमलेश कुमार पुत्रगण लोचन सिंह समस्त निवासीगण फतेहपुर कटैना शिकोहाबाद के विरूद्व लोक सम्पत्ति अधिनियम की धारा 3/5 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए कब्जा मुक्त कराया गया। विशुनदयाल पुत्र कमल सिंह निवासी इटाहरी जसराना को आईपीसी 447 एवं 3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत कब्जा मुक्त कराने की कार्यवाही करते हुए कब्जा मुक्त कराया गया। सर्वेश कुमार यादव पुत्र राधेश्याम व बखेडी सिंह यादव पुत्र मोहर सिंह व पप्पू यादव पुत्र बखेडी सिंह व ओमवीर यादव पुत्र बखेडी सिंह व जितेन्द्र सिंह यादव पुत्र बखेडी सिंह व सत्यवीर सिंह यादव पुत्र बखेडी सिंह निवासी सूरतपुरा भाग फरिहा को आईपीसी 447 व 3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवासरण अधिनियम के अंतर्गत कब्जा मुक्त कर कार्रवाई की गई।
जसराना में भी हैं भू माफिया
गंगा सिंह पुत्र मंगल सिंह निवासी नगला पसी भाग उडेसर रूद्रसिंह तहसील जसराना को आईपीसी के विरूद्व धारा 447 के अंतर्गत कार्रवाई की गई। नरेन्द्र सिंह पुत्र वासुदेव व जोध सिंह पुत्र श्यामलाल व राजेन्द्र सिंह व विजेन्द्र सिंह पुुत्रगण भगवान सिंह व श्री किशन पुत्र उजागर सिंह व शिशुपाल सिंह पुत्र नत्थूसिंह निवासीगण छीतली भाग जैतपुर जसराना में आईपीसी की धारा 447 के अंतर्गत कार्रवाई की गयी। राजवीर सिंह राधेश्याम व मुकुट सिंह पुत्रगण व मुकट सिंह पुत्रगण जागन सिंह एवं दिनेश चंद्र पुत्र नाथूराम निवासी नगला नरैनी सिरसागंज के विरूद्व धारा 198 ए एवं 504 भा0दंसं0 के तहत कार्रवाई की गई।
सिरसागंज के भी हैं शामिल
रमेश चंद्र पुत्र सत्यदेवी सिंह व दोनो के पुत्रगण निवासीगण महिबुललापुर कैरावली सिरसागंज, मंजेश कुमार व विकास पुत्रगण लोहन सिंह व उदयवीर सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी भारौल सिरसागंज, भूपेन्द्र पुत्र अर्जुन सिंह व क्षेत्रपाल पुत्र सोबरन सिंह व अमर सिंह पुत्र सोबरन सिंह निवासी नगला गवे थाना एका, अब्दुल हई पुत्र हमीद व रसीद पुत्र हफीज निवासी गांगनी दरवाजा फरिहा। सिपाहीलाल पुत्र सत्यराम व रामवीर सिंह पुत्र सिपाहीराम व मानपाल पुत्र रामवीर सिंह व ओसपाल पुत्र रामवीर सिंह निवासी जेडा एका थाना, नौबत सिंह व मिलाप सिंह पुत्रगण प्यारेलाल एवं रामवीर, संतोष व राजेश पुत्र चंदन सिंह निवासी नगना जगन्नाथ जसराना थाना एका के विरूद्व मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि शासन द्वारा जारी निर्देशों को क्रम में यह कार्रवाई की गयी हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अवैध कब्जा होने पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारी एवं सभी सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अवैध कब्जे को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभावी कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें।
Published on:
28 Jul 2018 06:16 pm
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