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सुहाग नगरी में आए नए जिला जज, बताईं ये प्रमुखता

लोक अदालत में निपटाए जाने वाले वादों की दी जानकारी।

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Chairman District Legal Services Authority

फिरोजाबाद।सुहाग नगरी में नए जिला जज ने आते ही लोक अदालत में निपटाए जाने वाले वादों की जानकारी दी। जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोविन्द बल्लभ शर्मा ने कहा कि लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। उन्होंने आम जनता से कहा कि अधिक से अधिक वादों को निस्तारित किये जाने हेतु लोक अदालत में प्रस्तुत करें।


पीड़ितों को आसानी से मिलेगा न्याय

उन्होंने कहा कि सभी को शीघ्रता के साथ शुलभ न्याय दिलाना ही उनकी प्राथमिकता है और विधिक सेवा प्राधिकारण इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि 10 फरवरी को प्रातः 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में लगभग 6000 वादों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है।


फैलाई जाएगी जन जागरूकता

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने एवं अधिक से अधिक वादों का निस्तारण करने के लिये प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ सभी विभागों के अधिकारियों, बैंकों एवं बीमा कम्पनियों को निर्देशित किया जा चुका है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा के द्वारा भी सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक वादों का निस्तारण करायें साथ ही सम्मन का तामिला ससमय करायें।


सभी प्रकार के सुने जाते हैं मामले

अपर जिला जज/नोडल अधिकारी आरपी सिंह ने बताया कि लोक अदालत में समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले, चैक बाउन्स सहित 138 एनआईएक्ट के वाद, उत्तराधिकार के वाद, बैंक रिकवरी वाद, मोटर दुर्घटना, प्रतिकर वाद, श्रम वाद, बिजली एवं जल से सम्बन्धित शमनीय दण्ड वाद, वैवाहिक/परिवारिक वाद, भूमि अज्ञाप्ति वाद, सेवानिवृत्ति के परिलाभोें सम्बन्धी मामले, राजस्व वाद एवं अन्य सिविल वाद का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इसका कोई शुल्क देय नही हैं तथा लोक अदालत के निर्णय के विरूद्व अपील भी नहीं की जा सकती। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अर्चना यादव ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से वाद निस्तारण कराने के लिये सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में सम्पर्क कर अपने वाद को निस्तारित करा सकते हैं।

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