31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Board Exam 2020: डीजे बजाया तो छात्र—छात्राएं कर सकते हैं पुलिस में शिकायत, तत्काल होगी कार्रवाई

— बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शोर शराबा न होने पर डीजे पर लगी पाबंदी, 31 मार्च तक रहेगी पुलिस की नजर

2 min read
Google source verification
board exam

board exam

फिरोजाबाद। बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। परीक्षा केन्द्र तैयार हो चुके हैं। वहीं छात्र—छात्राएं भी तैयारियों में लगे हुए हैं। इस समय सहालगों का दौर जारी है। ऐसे में शादी विवाह में बजने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है।

छात्र—छात्राएं 112 पर करें शिकायत
बोर्ड परीक्षाओं के दौरान सार्वजनिक स्थलों के शोर-शराबे से यदि किसी बच्चे को जरा सा भी डिस्टर्ब हुआ तो वो डायल 112 पुलिस को फोन कर सकते हैं। इस पर पुलिस तत्काल उनकी मदद करेगी। पहले आरोपी को चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद भी नहीं मानने पर कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी के आदेश पर पुलिस 31 मार्च तक इस विशेष अभियान पर है। इस निर्णय का छात्र-छात्राओं के साथ अभिभावकों ने भी स्वागत किया है।

यह बोले छात्र—छात्राएं
पचोखरा निवासी प्रीती का कहना है कि परीक्षा की तैयारी के लिए जो सुविधा दी है वह बहुत अच्छी है। हालांकि छात्र-छात्राएं शिकायत दर्ज कराने के ही बजाय पढ़ाई पर अधिक ध्यान देते हैं। लेकिन सुविधा मिलने से काफी राहत मिलेगी। इस तरह की पहल का स्वागत करते हैं। अभिभावक दीपेन्द्र सिंह ने बताया कि छात्र-छात्राएं जो अपनी शिकायत दर्ज कराने में हिचकिचाते थे। उन्हें प्रदेश की पुलिस की नई सुविधा से काफी लाभ मिलेगा। छात्र एवं छात्राओं को परीक्षा की तैयारी करने में काफी राहत मिलेगी। प्रदेश के डीजीपी के इस प्रयास की जितनी सराहना की जाए कम है।

अच्छी है सरकार की पहल
अभिभावक बृजेश मिश्रा ने कहा डायल 112 की इस बार परीक्षा के दौरान सुविधा दिए जाने से छात्रों को बहुत ही राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह पहली बार छात्र-छात्राओं की चिंता किसी सरकार ने की है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि कोई ज्यादा परेशान करे तभी शिकायत करें। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र को परेशानी होने पर शिकायत दर्ज कराई तो ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसमें पांच वर्ष के कारावास व एक लाख रुपया जुर्माना तक का प्रावधान है या फिर दोनों हो सकते हैं।