
last day of three tax related work
नई दिल्ली। कोरोना महामारी के कारण इनकम टैक्स रिटर्न यानी (ITR) भरने की तारीख पहले 31 जुलाई की गई थी लेकिन कोरोना के असर को देखते हुए डेडलाइन को और आगे बढ़ा कर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। पर आप इस धोखे में ना रहें, इनकम टैक्स से जुड़े कुछ काम आज ही निबटा लें नहीं तोदिक्कत हो सकती है। यहां आपको बता रहे हैं उससे जुड़े तीन काम जिनको आज 30 सितंबर को ही निपटाना उचित होगा।
नंबर 1.
FY 2018-19 की विलंबित ITR करलें फाइल
इस बात पर ध्यान दें कि यदि आपने वित्त वर्ष 2018-19 के ITR को फाइल नहीं किया है, तो आपके लिए आज का दिन आखिरी बचा हुआ है। सरकार ने कोरोना संकट के दौरान इसकी डेडलाइन को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया था।जो कोई ITR नहीं भर पाया है वो आज ही तारीख पर अपनी बची हुई प्रक्रियाओं को पूरा कर सकता है। नही तो इनकम टैक्स आपको कोई नोटिस भेज सकता है।
क्या है विलंबित ITR
आपको बता दें कि किसी भी करदाता को मार्च से जुलाई के बीच में ITR दाखिल करना काफी जरूरी है यदी वो दिए गए समय पर रिटर्न नही भरता है तो उसे विलंबित ITR भरने से पहले पेनाल्टी चुकानी पड़ सकती है। अगर आपकी सालाना आय 5 लाख से कम है तो आपको 1,000 रुपये की पेनाल्टी चुकानी होती है।
नंबर 2.
पुराने ITR का वेरिफिकेशन
यदि आपने ITR तो भरने के बाद उसको वेरिफाई नहीं किया है तो आज आपके पास इसके लिए आखिरी दिन है। यदि आप इसे वेरिफाई नही करेंगे तो IT डिपार्टमेंट आप पर कार्रवाई भी कर सकता है। एक और काम की बात, अगर आपने टैक्स रिफंड क्लेम किया है तो वो तभी मिलेगा जब आपने ITR वेरिफाई किया हो और IT डिपार्टमेंट में उसकी प्रक्रिया समय पर पूरी हो।
नंबर 3.
कैपिटल गेंस में छूट का क्लेम
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस (LTCG) के अंतर्गत आपको टैक्स से बचने के लिए निवेश की प्रक्रिया पूरी करने का आज आखिरी मौका है। इसका मतलब यह है कि आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची है तो उस पर कमाए गए पैसों आपको टैक्स चुकाना होगा, यदि आप इस टैक्स से बचना चाहते हैं तो आपको घर बेचकर मिले पैसे को किसी दूसरी प्रॉपर्टी में खर्च करना होगा, जिसके लिए आपके पास सिर्फ आज का ही दिन है.
Updated on:
30 Sept 2020 08:03 pm
Published on:
30 Sept 2020 07:59 pm
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