13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

CG News: पशु क्रूरता अधिनियम के तहत की कार्रवाई, रात के अंधेरे में दबोचा गया मवेशी तस्कर

CG News: पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना दिनांक 24 जुलाई की है।

less than 1 minute read
Google source verification
पशु क्रूरता अधिनियम के तहत की बड़ी कार्रवाई (Photo source- Patrika)

पशु क्रूरता अधिनियम के तहत की बड़ी कार्रवाई (Photo source- Patrika)

CG News: अमलीपदर पुलिस द्वारा अवैध मवेशी तस्करी के आरोप में शुक्रवार को कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को धर दबोचा है। आरोपी के खिलाफ छग पशु कृषक परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 10 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना दिनांक 24 जुलाई की है। अमलीपदर थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम धुरवापथरा केऊबुरला की ओर एक संदिग्ध व्यक्ति मवेशियों को मारते-पीटते रात के अंधेरे मे ले जा रहा है।

सूचना की तस्दीक के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची जहां आरोपी पुरनो हरपाल, पिता स्व. चरण सिंह हरपाल, निवासी डुमरपीटा, थाना देवभोग, जिला गरियाबंद के कब्जे से 10 नग कृषक मवेशी को अवैध रूप से बिक्री के लिए भूखे प्यासे, शारीरिक यातना देते हुए कृषक पशुओं को बूचडखाने की ओर परिवहन करते पाए जाने से आरोपियों को मवेशी परिवहन एवं बिक्री करने के संबंध में वैध लायसेंस या अनुज्ञा पत्र मांग करने पर किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज नही होना बताया।

CG News: आरोपी के कब्जे से 4 नग गाय, 6 नग बछड़ा, कुल 10 नग मवेशी कीमत 35 हजार रुपए को जब्त कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छग पशु कृषिक परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 10 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।