
ग़ाज़ियाबाद। साहिबाबाद की शहीद नगर कॉलोनी में तहसीलदार सदर प्रवर्धन शर्मा के आदेश पर स्टाम्प चोरी के एक मामले में तहसील सदर के संग्रह अमीन संजय कुमार ने धूपनाथ पुत्र कुन्दन गौड़ निवासी सी 779 शहीद नगर साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद से 2 लाख 4 हजार 830 रुपये की वसूली की है। इस मामले में एडीएम वित्त एवम राजस्व की कोर्ट ने दिनाँक 27 फरवरी 2020 को धूपनाथ को स्टाम्प ड्यूटी चोरी का आरोपी पाते हुए चोरी की गई स्टाम्प ड्यूटी की धनराशि को 12 हजार 850 रुपये के जुर्माने के साथ 18 प्रतिशत सालाना ब्याज सहित जमा कराने के आदेश दिए थे।
जब स्टाम्प ड्यूटी चोरी करने वाले धूपनाथ ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया तो एडीएम वित्त एवम राजस्व के न्यायालय ने तहसीलदार सदर के माध्यम से 25 अगस्त 2020 को धूपनाथ के विरुद्ध आर सी जारी करते हुए स्टाम्प चोरी की गई राशि की जुर्माने और ब्याज सहित राजस्व बकाए की तरह वसूली करने के आदेश जारी किये थे।
दरअसल साहिबाबाद की शहीद नगर कॉलोनी में वर्ष 2019 में साहिबाबाद के राजेन्द्र नगर के रहने वाले मानव अधिकार कार्यकर्ता राजीव कुमार शर्मा की उत्तर प्रदेश शासन को की गई शिकायत पर स्टाम्प चोरी के 2 दर्जन से ज्यादा मामले पकड़े गए थे जिसमें करीब 50 लाख रुपये की स्टाम्प चोरी पकड़ी गई थी ।
इन सभी मामलों में एआईजी स्टाम्प कृष्ण कान्त मिश्रा ने डिप्टी रजिस्ट्रार तृतीय सुरेश चन्द मौर्य की रिपोर्ट पर एडीएम वित्त एवम राजस्व की कोर्ट में स्टाम्प चोरी के 2 दर्जन से अधिक केस दर्ज करवाये थे। तहसील प्रशासन इस मामले में अभी तक स्टाम्प चोरों से करीब 17 लाख रुपये की वसूली कर चुका है।
Published on:
22 Sept 2020 07:17 am
बड़ी खबरें
View Allगाज़ियाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
