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मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गैंगस्टर एक्ट में इलाहबाद हाईकोर्ट ने मंजूर की जमानत

मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद के खिलाफ 31 जनवरी 2022 को एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले में गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। उसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दिया है।

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अनवर शहजाद के खिलाफ 31 जनवरी 2022 को मऊ के दक्षिण टोला थाने में FIR दर्ज हुई थी।

पूर्वांचल के बाहुबली नेता और मऊ से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद की गैंगस्टर केस में जमानत को मंजूर कर लिया है।

जिसके बाद अनवर शहजाद को जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया है। मुख्तार अंसारी के पत्नी का भाई यानी साले अनवर शहजाद अभी गाजीपुर जेल में बंद है।

पूरा मामला कुछ इस तरह से है...

अनवर शहजाद के खिलाफ 31 जनवरी 2022 को मऊ के दक्षिण टोला थाने में FIR दर्ज हुई थी। उनके खिलाफ सरकारी जमीन कब्जाने के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

अनवर की जमानत पर बहस करते हुए उनके वकील उपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि अनवर शहजाद के भाई आतिफ रजा उर्फ सरजील को पहले ही इस मामले में जमानत मिल चुकी है। जिसके बाद जस्टिस सैयद वैज मियां की सिंगल बेंच ने अनवर शहजाद की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया।

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भाई को जेल से रिहाई मिलते ही ईडी ने किया था अरेस्ट, क्या अनवर शहजाद के साथ भी ऐसा ही होगा

हाईकोर्ट से जमानत मिलने के लिए अब मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद को जल्द ही जेल से रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले जब उनके भाई आतिफ रजा को इस मामले में जमानत मिली थी तब उन्हें जेल से निकलते ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था।

अब देखना होगा अनवर शहजाद के गाजीपुर जेल से रिहा होने पर क्या होता है। क्या ईडी अनवर शहजाद के भी गिरफ्तार करेगी या नहीं।

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इससे पहले सोमवार को मुख्तार अंसारी को भी साल 2003 से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। मुख्तार पर लखनऊ जेल के जेलर एसके अवस्थी को धमकाने और हत्या के प्रयास मामले में हाईकोर्ट से मिली 7 साल की सजा के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद मुख्तार अंसारी को फिलहाल अपने खिलाफ चल रहे दूसरे मामलों के चलते जेल में ही रहना पड़ेगा।

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