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विजय माल्या को पकड़ने लंदन जाएगी यूपी पुलिस

कोर्ट के आदेश पर विजय माल्या के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।

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Sarad Asthana

Apr 23, 2016

Vijay Mallya

Vijay Mallya

बुलंदशहर। बैंकों के 9 हजार करोड़ रुपए के कर्जदार और राज्यसभा सांसद विजय माल्या को देश की बड़ी जांच एजेंसियां भले ही न पकड़ पाई हों। अब बुलंदशहर पुलिस माल्या को पकड़ने के लिए लंदन जाने की तैयारी कर रही है। बुलंदशहर सीजेएम कोर्ट के आदेश पर विजय माल्या और किंगफिशर के सीईओ के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।

क्या है मामला

बुलंदशहर के आकाश शर्मा ने फरवरी 2006 में डेक्कन एयरलाइंस में को-पायलट के तौर पर ज्वाइन किया था। 2008 में किंगफिशर ने डेक्कन का अधिग्रहण कर लिया। अधिग्रहण के बाद आकाश का वेतन 2.26 लाख रुपए प्रति माह था। अगस्त 2012 से किंगफिशर ने मंदी के दौर में आकाश और उसके जैसे सैंकड़ो कर्मचारियों की तनख्वाह रोक दी। किंगफिशर ने आकाश का टीडीएस तो काटा लेकिन आयकर विभाग में उसे जमा नहीं किया।

टीडीएस की रकम अभी तक नहीं मिली

वकील व आकाश के पिता राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि चार साल पहले किंगफिशर में रहे आकाश ने 2014 में जब नौकरी छोड़ी तो कंपनी पर उनके वेतन का 44 लाख रुपया बकाया था। आकाश ने बुलंदशहर की जिला अदालत में सितंबर 2014 में वेतन की वसूली के लिए विजय माल्या के खिलाफ केस दायर किया। आउट आॅफ कोर्ट सेटलमेंट में आकाश आधे वेतन पर राजी हुए। कंपनी ने वादा किया कि टीडीएस के 9 लाख रुपए कंपनी आईटी डिपार्टमेंट में जमा करेगी। किंगफिशर ने एक बार फिर वादाखिलाफी की और टीडीएस की रकम जमा नहीं कराई। अब मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस तफ्तीश के लिए लंदन जाने का मन बना रही है।

लंदन रवाना होगी पुलिस

एसपी सिटी राममोहन सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने विजय माल्या के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा 420 व 406 के तहत केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच कमलेश शुक्ला को दी गई है। लंदन जाने के लिए चार से सात लोगों की टीम गठित की जा रही है। टीम को विदेश मंत्रालय, गृहमंत्रालय, शासन व डीआईजी से स्वीकृति मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। टीम का नेतृत्व एसएसपी पीयूष श्रीवास्तव या फिर एसपी सिटी राममोहन सिंह स्वयं करेंगे। परमीशन मिलने के दस दिनों के भीतर टीम लंदन रवाना होगी।

6 अक्टूबर 2015 में होना था हाजिर

आकाश ने बताया कि बकाया टीडीएस, वेतन और प्रोवीडेंट फंड की रकम करीब 40 लाख रुपए की मांग को लेकर अदालत में केस दायर किया था। मामले में कोर्ट ने किंगफिशर के मालिक विजय माल्या और सीईओ संजय अग्रवाल को पार्टी बनाते हुए समन जारी कर किया था। विजय माल्या और संजय अग्रवाल को बुलंदशहर के एसीजेएम कोर्ट में 6 अक्टूबर, 2015 में हाजिर होना था।