
पत्नी के साथ डीजीएम बनाता था अाप्रकृतिक संबंध, न्यायालय ने भेज दिया इतने साल के लिए जेल
गाजियाबाद।यूपी के महानगर गाजियाबाद में पिछले काफी समय से चले आ रहे पति पत्नी के विवाद को लेकर न्यायालय ने बीएसएनएल के डीजीएम को कठोर सजा सुनार्इ है। इतना ही नहीं डीजीएम पर 25000 का जुर्माना भी लगाया है।इसकी वजह डीजीएम पर उनकी पत्नी द्वारा दहेज उत्पीड़न के साथ ही आप्रकृतिक संबंध बनाने का आरोप लगाया गया था। साथ ही आरोप था कि विरोध करने पर डीजीएम मारपीट करता था। जिसके बाद न्यायालय ने डीजीएम को पांच साल तक जेल में रहने की सजा सुनार्इ है।
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छह साल पहले दिल्ली की युवती से हुर्इ थी शादी
आपको बताते चलें कि 1 जुलाई 2012 को गाजियाबाद के लिंक रोड इलाके की सूर्य नगर कॉलोनी में रहने वाले एक युवक की शादी दिल्ली कीर्ति नगर की रहने वाली एक युवती के साथ हुई थी।जिस वक्त शादी हुई थी युवक उस दौरान चंडीगढ़ में bsnl के डीजीएम पद पर तैनात था।बताया जा रहा है कि शादी के बाद कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा।लेकिन कुछ दिन बाद ही पति-पत्नी में आपस में विवाद होने लगा।आरोप है कि पति द्वारा अपनी ससुराल वालों से फॉर्चूनर गाड़ी और 50 लाख रुपए की मांग करने लगा।जिस बात को लेकर आए दिन घर में झगड़ा होता था।जिसकी शिकायत महिला ने अपने परिजनों से की।हालांकि कई बार बीच में उनका फैसला कराने का भी प्रयास किया गया।
पत्नी ने लगाया था आप्रकृतिक संबंध बनाने का आरोप
लेकिन कुछ दिन बाद ही महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है।महिला का आरोप है कि उसके द्वारा विरोध किए जाने पर वह उसके साथ आए दिन मारपीट भी करता था।जिसकी शिकायत महिला ने अपने पति से परेशान होकर महिला वूमेन सेल और थाना लिंक रोड में की थी।जिसके बाद से डीजीएम पर मुकदमा दायर हो गया और लगातार सुनवाई चल रही थी।अभियोजन अधिकारी प्रेमलता के अनुसार इस पूरे मामले की लगातार सुनवाई चल रही थी। और गुरुवार को सुनवाई के बाद गाजियाबाद के एसीजेएम 8 की अदालत में तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर डीजीएम को दोषी करार देते हुए उसे 5 साल की सजा सुनाते हुए उस पर 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
Published on:
14 Sept 2018 02:51 pm
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