
Ghaziabad Fake embassy गाजियाबाद में फर्जी दूतावास के मामले में स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश ने बड़ा खुलासा किया है। जिसके अनुसार फर्जी दूतावास चलाने के आरोप में गिरफ्तार हर्षवर्धन जैन पुत्र जेडी जैन निवासी कवि नगर थाना कवि नगर गाजियाबाद के संपर्क चर्चित व्यक्ति चंद्र स्वामी से थे। चंद्रस्वामी ने ही हर्षवर्धन जैन की मुलाकात आर्म्स डीलर अदनान खगोशी निवासी सऊदी अरब से करवाई थी। चंद्र स्वामी ने ही एहसान अली सैयद कि लंदन में रहने के दौरान भी मुलाकात कराया था।
हर्षवर्धन जैन ने एहसान अली सैयद के साथ मिलकर विदेश में कई कंपनियां रजिस्टर्ड कराई। जिसमें यूनाइटेड किंगडम में स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (State trading corporation limited) ईस्ट इंडिया कंपनी यूके लिमिटेड (East India company UK limited)है। इसके साथ ही यूएई में इजलैंड जनरल ट्रेडिंग कंपनी एलएलसी (Island general trading company LLC), मॉरिशस में इंदिरा ओवरसीज लिमिटेड (Indira overseas limited), कैमरून अफ्रीका में कैमरून इस्पात सरल (CAMERON ISPAT SARL) शामिल है। हर्षवर्धन जैन के दुबई (यूएई) में 6, मॉरीशस में एक, यूनाइटेड किंगडम में तीन और भारत में एक बैंक अकाउंट है।
एसटीएफ के अनुसार हैदराबाद निवासी एहसान अली सैयद ने तुर्किश की नागरिकता ले ली है। जिसने हर्षवर्धन के साथ मिलकर लंदन में कई सेल कंपनी बनाई। बैंकों से लोन दिलाने के नाम पर जमकर दलाली खाई। एहसान अली सैयद ने स्विट्जरलैंड और बहरीन में वेस्टर्न एडवाइजरी ग्रुप नाम से कंपनी थी। स्विस बेस्ट कंपनियों को 2008 से 2011 के बीच करीब 70 मिलियन पाउंड लोन दिलाने के नाम पर 25 मिलियन पाउंड की दलाली ली और भाग कर लंदन आ गया।
जिसे स्विट्जरलैंड सरकार की रिक्वेस्ट पर लंदन पुलिस ने गिरफ्तार किया। फ्रॉड करने के मामले में जुलाई 2023 में वेस्ट मिनिस्टर कोर्ट लंदन ने एहसान अली सैयद को स्वीटजरलैंड प्रत्यर्पण करने की मंजूरी दी। एसटीएफ के अनुसार ज्यूरिख कोर्ट ने भी एहसान अली को फ्रॉड करने के मामले में सजा सुना चुकी है। 16 कंपनी को लोन दिलाने और दलाली के पैसे लेकर भाग जाने के मामले में साढ़े 6 साल की सजा सुनाई है।
एसटीएफ ने बताया कि एहसान अली के साथ हर्षवर्धन की संलिप्तता के संबंध में जांच की जा रही है। हर्षवर्धन के पास दो पैन कार्ड है। जिसके माध्यम से देश और विदेश में बैंक अकाउंट खोले गए हैं। हर्षवर्धन जैन के खिलाफ कवि नगर थाना गाजियाबाद में 22 जुलाई 2025 को बीएनएस की धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसको रिमाइंड में लेने की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
Published on:
24 Jul 2025 09:06 pm
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